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निवास और पहचान दस्तावेजों में विसंगतियों के चलते पहलवान संजीव पर गिरी गाज, डब्ल्यूएफआई ने निलंबित किया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Mayank Tripathi
Updated Thu, 23 Oct 2025 10:34 PM IST
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सार
महासंघ ने गुरुवार को इस संबंध में उन्हें एक नोटिस जारी किया। डब्ल्यूएफआई के अनुसार, उसे संजीव से प्राप्त दस्तावेजों में दिल्ली और हरियाणा में उनके जन्म स्थान और निवास स्थान को लेकर विरोधाभासी जानकारी मिली है।
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई)
- फोटो : WFI (facebook)
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विस्तार
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने पहलवान संजीव को उनके निवास और पहचान संबंधी दस्तावेजों में पाई गई विसंगतियों के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने गुरुवार को इस संबंध में उन्हें एक नोटिस जारी किया। डब्ल्यूएफआई के अनुसार, उसे संजीव से प्राप्त दस्तावेजों में दिल्ली और हरियाणा में उनके जन्म स्थान और निवास स्थान को लेकर विरोधाभासी जानकारी मिली है।
नोटिस में बताया गया कि संजीव का जन्म प्रमाण पत्र दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), रोहिणी क्षेत्र द्वारा अगस्त 2022 में जारी किया गया था। यह प्रमाण पत्र उनकी दर्ज जन्मतिथि 20 नवंबर 2000 के 22 साल बाद जारी हुआ। इसके कुछ ही सप्ताह बाद, सितंबर 2022 में हरियाणा सरकार ने उन्हें राज्य का निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसके बाद, जून 2023 में दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने संजीव को पासपोर्ट जारी किया, जिसमें उनका जन्म स्थान और पता दिल्ली दर्शाया गया है। वहीं, हरियाणा के नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) के रिकॉर्ड में उन्हें हरियाणा के जींद जिले का निवासी बताया गया है।
इन विसंगतियों को देखते हुए डब्ल्यूएफआई ने कहा कि वह पहलवान के वास्तविक निवास स्थान की पुष्टि नहीं कर पा रहा है। इस संबंध में एमसीडी, हरियाणा सरकार और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है, 'उपरोक्त विसंगतियों को देखते हुए डब्ल्यूएफआई उक्त पहलवान के वास्तविक निवास दिल्ली या हरियाणा का निर्धारण करने में असमर्थ है।'
डब्ल्यूएफआई के एक अधिकारी ने बताया, 'संजीव का आधार कार्ड हरियाणा का है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि एमसीडी ने उसे जन्म प्रमाण पत्र कैसे जारी किया। पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होता है, तो यदि उसका आधार हरियाणा का है, फिर पासपोर्ट में पता दिल्ली का क्यों है, इसकी जांच की जा रही है।' महासंघ ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक संजीव को डब्ल्यूएफआई से जुड़ी सभी कुश्ती गतिविधियों से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में कहा गया है कि यह निलंबन अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।
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नोटिस में बताया गया कि संजीव का जन्म प्रमाण पत्र दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), रोहिणी क्षेत्र द्वारा अगस्त 2022 में जारी किया गया था। यह प्रमाण पत्र उनकी दर्ज जन्मतिथि 20 नवंबर 2000 के 22 साल बाद जारी हुआ। इसके कुछ ही सप्ताह बाद, सितंबर 2022 में हरियाणा सरकार ने उन्हें राज्य का निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसके बाद, जून 2023 में दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने संजीव को पासपोर्ट जारी किया, जिसमें उनका जन्म स्थान और पता दिल्ली दर्शाया गया है। वहीं, हरियाणा के नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) के रिकॉर्ड में उन्हें हरियाणा के जींद जिले का निवासी बताया गया है।
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इन विसंगतियों को देखते हुए डब्ल्यूएफआई ने कहा कि वह पहलवान के वास्तविक निवास स्थान की पुष्टि नहीं कर पा रहा है। इस संबंध में एमसीडी, हरियाणा सरकार और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है, 'उपरोक्त विसंगतियों को देखते हुए डब्ल्यूएफआई उक्त पहलवान के वास्तविक निवास दिल्ली या हरियाणा का निर्धारण करने में असमर्थ है।'
डब्ल्यूएफआई के एक अधिकारी ने बताया, 'संजीव का आधार कार्ड हरियाणा का है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि एमसीडी ने उसे जन्म प्रमाण पत्र कैसे जारी किया। पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होता है, तो यदि उसका आधार हरियाणा का है, फिर पासपोर्ट में पता दिल्ली का क्यों है, इसकी जांच की जा रही है।' महासंघ ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक संजीव को डब्ल्यूएफआई से जुड़ी सभी कुश्ती गतिविधियों से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में कहा गया है कि यह निलंबन अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।