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गूगल ने सर्च से प्ले स्टोर तक तोड़े नियम: ईयू ने लिखा सख्त एक्शन; लगाया 7,600 करोड़ रुपये का नया जुर्माना

Sat, 25 Jul 2026 06:01 AM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sat, 25 Jul 2026 06:01 AM IST
सार

यूरोपीय संघ ने डिजिटल बाजार अधिनियम (डीएमए) के दो नए उल्लंघनों में गूगल पर करीब 7,600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। ईयू के अनुसार, गूगल ने अपने सर्च परिणामों में अपनी सेवाओं को अनुचित बढ़त दी और ऐप डेवलपर्स को वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर सस्ते ऑफर देने से रोका। इस कार्रवाई के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने की आशंका है, जबकि गूगल ने अदालत में फैसले को चुनौती देने की घोषणा की है।

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Google violated rules ranging from Search to Play Store EU took strict action and imposed fine of 7600 crore
गूगल - फोटो : गूगल

विस्तार

डिजिटल बाजार अधिनियम (डीएमए) के उल्लंघन में गूगल पर 1 अरब डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाने के ठीक बाद यूरोपीय संघ (ईयू) ने दो अलग-अलग उल्लंघनों के लिए करीब 7,600 करोड़ रुपये का एक और जुर्माना ठोक दिया है। नए मामले में गूगल को वैकल्पिक ऐप स्टोर पर सस्ते ऑफर और सब्सक्रिप्शन देने से रोकने का दोषी पाया गया है।

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क्या अमेरिका-यूरोप के बीच नया व्यापारिक टकराव शुरू हो गया है?
यह फैसला ऐसे नाजुक मोड़ पर आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाए गए अस्थायी वैश्विक टैरिफ की समय-सीमा समाप्त होने वाली है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों ने ईयू की इस कार्रवाई को अमेरिकी टेक कंपनियों को जानबूझकर निशाना बनाने वाला कदम बताया है। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच नए व्यापारिक विवाद की आशंका बढ़ गई है। हालांकि, यूरोपीय आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ईयू को अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली विदेशी कंपनियों को विनियमित करने का संप्रभु अधिकार है और इस फैसले का टैरिफ से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद इस मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप आमने-सामने आ गए हैं।
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किन उल्लंघनों पर लगाया गया जुर्माना?
यह जुर्माना दो अलग-अलग मामलों में लगाया गया है। पहला, सर्च इंजन पक्षपात के मामले में 46 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया गया। ईयू के अनुसार, गूगल ने अपने सर्च नतीजों में प्रतिद्वंद्वी सेवाओं के बजाय अपनी सेवाओं, जैसे गूगल शॉपिंग, होटल और फ्लाइट डील्स को अनुचित प्राथमिकता दी। दूसरा, ऐप स्टोर प्रतिबंध के मामले में 43 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया गया। आरोप है कि गूगल प्ले स्टोर पर ऐप डेवलपर्स को बाहरी वेबसाइटों या वैकल्पिक ऐप स्टोर के माध्यम से ग्राहकों को सस्ते सब्सक्रिप्शन और ऑफर देने से रोका गया।
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ये भी पढ़ें: गूगल पर 8,800 करोड़ रुपये का जुर्माना: सर्च इंजन का दुरुपयोग पर ईयू की बड़ी कार्रवाई; क्या लगा है आरोप?

अब गूगल क्या कदम उठाएगा?
ईयू अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नए जुर्माने के बाद यूरोप में गूगल ने सर्च नतीजों की प्रणाली में बदलाव के निष्पक्ष परीक्षण शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर, गूगल ने ईयू के इस फैसले पर कड़ा एतराज जताते हुए अदालत में अपील करने और फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करने की बात कही है। गूगल के ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट केंट वॉकर ने कहा, 'यह फैसला एक छोटे समूह से प्रेरित है, जो अंततः उत्पादों की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा।'

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