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अयोध्या: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए चढ़ावा चोरी के आरोपी, 22 अगस्त तक बढ़ाई गई न्यायिक अभिरक्षा

Mon, 10 Aug 2026 08:28 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 10 Aug 2026 08:28 PM IST
सार

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव व रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की न्यायिक अभिरक्षा 22 अगस्त तक बढ़ाई गई है।

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Ayodhya: Accused in offering theft case appear in court via video conferencing.
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जेल में निरुद्ध सभी आठों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट में सोमवार को पेशी हुई। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड को 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया।

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विवेचक आशुतोष तिवारी ने विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में चढ़ावा चोरी के सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव व रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को 26 जून को रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह के समक्ष पेश किया गया था तब आरोपियों की रिमांड के लिए 29 जून की तारीख नियत की गई थी।
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विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी आरोपियों की पेशी के बाद 13 जुलाई तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा की रिमांड की मंजूरी प्रदान की थी। 13 जुलाई को अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था। 27 जुलाई के बाद 10 अगस्त तक आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध रहने का आदेश पारित किया गया था। 10 अगस्त को रिमांड की मंजूरी प्रदान करते हुए आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 22 अगस्त तक बढ़ाई गई है।

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