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Ayodhya News: चार दोषियों को साढ़े 11 साल की सजा

Thu, 29 Oct 2026 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 29 Oct 2026 11:17 PM IST
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Four convicts sentenced to 11 and a half years in prison
अयोध्या। रौनाही के कपासी गांव में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों समेत चार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पंचम हरेंद्र नाथ ने बृहस्पतिवार को सभी दोषियों पर कुल 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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मामला तीन अगस्त 2020 का है। रक्षाबंधन के दिन सुरेश का पुत्र सुनील टॉर्च की बैटरी लेने दुकान जा रहा था। रास्ते में संजय, श्रीनरायन, दिलीप और सूरज ने गाली-गलौज करते हुए उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से सुनील बेहोश हो गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाहों के बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने श्रीनरायन, उसके भाई दिलीप, पुत्र सूरज और संजय को दोषी करार दिया।
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अदालत ने जानलेवा हमले में सात साल, फ्रैक्चर करने और धमकी देने में दो-दो साल तथा मारपीट में छह माह के कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ चलेंगी, इसलिए दोषियों को अधिकतम सात साल जेल में रहना होगा। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित सुनील को देने का आदेश दिया गया। संवाद
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