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Ayodhya News: भदरसा दुष्कर्म कांड में राजू खान को 20 साल कारावास की सजा
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अयोध्या। पूराकलंदर क्षेत्र के भदरसा दुष्कर्म कांड में मुख्य आरोपी राजू खान को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगा है। वहीं, सपा नेता मोईद खान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम ने बृहस्पतिवार को सुनाया।
अभियोजन के अनुसार घटना पूराकलंदर क्षेत्र की वर्ष 2024 की है। किशोरी खेत में काम करने गई थी। राजू उसे मोईद खान की बेकरी पर काम करने ले गया। वहां मोईद ने उससे दुष्कर्म किया। राजू ने मोईद खान के मोबाइल से वीडियो बना लिया। इसके बाद राजू ने भी दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। उसकी तबीयत खराब होने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई। किशोरी के मां की तहरीर पर 29 जुलाई, 2024 को पूराकलंदर में राजू खान व मोईद खान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई।
उप निरीक्षक रतन शर्मा व देवेंद्र सिंह ने इसकी विवेचना की। विवेचना के बाद सपा नेता मोईद अहमद व उसके नौकर राजू खान के विरुद्ध किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। विशेष लोक अभियोजक ने पीड़िता, उसकी मां, स्कूल की प्रधानाचार्या, पीड़िता के मेडिकल व इलाज करने वाले सात डाॅक्टर सहित 13 गवाहों को परीक्षित कराया।
पीड़िता ने दिया था यह बयान
अदालत में पीड़िता ने बयान दर्ज कराया कि वह खेत पर काम करने जा रही थी। तभी राजू आया और काम करने के लिए मोईद खान की बेकरी पर बुलाकर ले गया। बेकरी में पीछे के कमरे में मोईद ने उससे दुष्कर्म किया। राजू ने इसका वीडियो बना लिया। जब वह कपड़े पहन रही थी, तभी राजू खान ने भी उससे दुष्कर्म किया। वीडियो वायरल करने व कहीं पर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर दो माह तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। गर्भवती होने पर उसकी मां को जानकारी हो गई। लखनऊ के अस्पताल में उसका गर्भपात कराया गया। पीड़िता की मां ने बयान दिया कि बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत मोईद अहमद के बेकरी पर जाकर की तो उसे दो हजार रुपये देकर गर्भपात कराने का दबाव बनाया। कहीं शिकायत करने पर जान से मरवाने की धमकी दी। बचाव पक्ष से तर्क दिया गया कि राजू खान मोईद अहमद का नौकर नहीं है।
डीएनए टेस्ट बना सजा का आधार
पीड़िता व आरोपियों के डीएनए की जांच कराई गई। इसकी रिपोर्ट में पीड़िता व आरोपी राजू खान का डीएनए मैच हो गया। पीड़िता व राजू खान के बायोलॉजिकल माता-पिता होने की रिपोर्ट दी गई, जो राजू को सजा दिलाने में अहम साबित हुई। सजा सुनाने के बाद सीतापुर जिले के थाना लहपुर क्षेत्र के मुड़ीखेड़ा गांव निवासी राजू खान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल भेज दिया गया।
सपा नेता का नाम आने से सुर्खियों में था मामला
सामूहिक दुष्कर्म में सपा नेता मोईद खान का नाम सामने आने से यह मामला सुर्खियों में रहा। मोईद खान के साथ सांसद अवधेश प्रसाद की फोटो वायरल हुई तो मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को सदन में उठाकर सपा को घेरा। कई दलों के नेता पीड़िता के घर पहुंचने लगे। मोईद की संपत्तियों की जांच कर कार्रवाई हुई। वहीं, शुक्रवार को फैसला आने के बाद से सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा छाया रहा।
विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय ने दोषी करार अभियुक्त राजू खान को सुनाई गई सजा को अपराध की प्रकृति के अनुसार कम बताया है। वहीं, सह आरोपी सपा नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बरी करने को भी उचित नहीं बताया है। उन्होंने न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है। कहा कि उच्च न्यायालय से राजू खान को अधिकतम सजा से दंडित करने की मांग की जाएगी। दोषमुक्त हुए मोईद खान को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
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अभियोजन के अनुसार घटना पूराकलंदर क्षेत्र की वर्ष 2024 की है। किशोरी खेत में काम करने गई थी। राजू उसे मोईद खान की बेकरी पर काम करने ले गया। वहां मोईद ने उससे दुष्कर्म किया। राजू ने मोईद खान के मोबाइल से वीडियो बना लिया। इसके बाद राजू ने भी दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। उसकी तबीयत खराब होने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई। किशोरी के मां की तहरीर पर 29 जुलाई, 2024 को पूराकलंदर में राजू खान व मोईद खान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई।
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उप निरीक्षक रतन शर्मा व देवेंद्र सिंह ने इसकी विवेचना की। विवेचना के बाद सपा नेता मोईद अहमद व उसके नौकर राजू खान के विरुद्ध किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। विशेष लोक अभियोजक ने पीड़िता, उसकी मां, स्कूल की प्रधानाचार्या, पीड़िता के मेडिकल व इलाज करने वाले सात डाॅक्टर सहित 13 गवाहों को परीक्षित कराया।
पीड़िता ने दिया था यह बयान
अदालत में पीड़िता ने बयान दर्ज कराया कि वह खेत पर काम करने जा रही थी। तभी राजू आया और काम करने के लिए मोईद खान की बेकरी पर बुलाकर ले गया। बेकरी में पीछे के कमरे में मोईद ने उससे दुष्कर्म किया। राजू ने इसका वीडियो बना लिया। जब वह कपड़े पहन रही थी, तभी राजू खान ने भी उससे दुष्कर्म किया। वीडियो वायरल करने व कहीं पर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर दो माह तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। गर्भवती होने पर उसकी मां को जानकारी हो गई। लखनऊ के अस्पताल में उसका गर्भपात कराया गया। पीड़िता की मां ने बयान दिया कि बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत मोईद अहमद के बेकरी पर जाकर की तो उसे दो हजार रुपये देकर गर्भपात कराने का दबाव बनाया। कहीं शिकायत करने पर जान से मरवाने की धमकी दी। बचाव पक्ष से तर्क दिया गया कि राजू खान मोईद अहमद का नौकर नहीं है।
डीएनए टेस्ट बना सजा का आधार
पीड़िता व आरोपियों के डीएनए की जांच कराई गई। इसकी रिपोर्ट में पीड़िता व आरोपी राजू खान का डीएनए मैच हो गया। पीड़िता व राजू खान के बायोलॉजिकल माता-पिता होने की रिपोर्ट दी गई, जो राजू को सजा दिलाने में अहम साबित हुई। सजा सुनाने के बाद सीतापुर जिले के थाना लहपुर क्षेत्र के मुड़ीखेड़ा गांव निवासी राजू खान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल भेज दिया गया।
सपा नेता का नाम आने से सुर्खियों में था मामला
सामूहिक दुष्कर्म में सपा नेता मोईद खान का नाम सामने आने से यह मामला सुर्खियों में रहा। मोईद खान के साथ सांसद अवधेश प्रसाद की फोटो वायरल हुई तो मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को सदन में उठाकर सपा को घेरा। कई दलों के नेता पीड़िता के घर पहुंचने लगे। मोईद की संपत्तियों की जांच कर कार्रवाई हुई। वहीं, शुक्रवार को फैसला आने के बाद से सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा छाया रहा।
विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय ने दोषी करार अभियुक्त राजू खान को सुनाई गई सजा को अपराध की प्रकृति के अनुसार कम बताया है। वहीं, सह आरोपी सपा नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बरी करने को भी उचित नहीं बताया है। उन्होंने न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है। कहा कि उच्च न्यायालय से राजू खान को अधिकतम सजा से दंडित करने की मांग की जाएगी। दोषमुक्त हुए मोईद खान को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
