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Haridwar News: बैंक के बंधक मकान की सील तोड़कर कब्जे का आरोप
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हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में बैंक के बंधक मकान का ताला तोड़कर अवैध कब्जा करने और सील से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार, ईएआरसी कंपनी की ओर से अधिवक्ता हिमांशु आनंद की ओर से अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 5 नवंबर 2024 को आदेश पारित किया गया था। इसके बाद कंपनी के अधिकृत अधिकारी ने पुलिस सहायता शुल्क जमा कर सिडकुल क्षेत्र स्थित ग्राम रावली महदूद स्थित आवासीय संपत्ति का 17 जनवरी 2025 को पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कब्जा लिया था। साथ ही मौके पर संपत्ति को सील कर ताला लगाया था।
आरोप लगाया कि चरण सिंह और उनकी पत्नी उषा देवी निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी रावली महदूद ने कंपनी के कानूनी अधिकारों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से संपत्ति का ताला तोड़ दिया। कंपनी की ओर से लगाई गई सील से छेड़छाड़ कर दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया। आरोप है कि इस कार्रवाई में उनके परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल रहे। थानाध्यक्ष अजय शाह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।
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पुलिस के अनुसार, ईएआरसी कंपनी की ओर से अधिवक्ता हिमांशु आनंद की ओर से अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 5 नवंबर 2024 को आदेश पारित किया गया था। इसके बाद कंपनी के अधिकृत अधिकारी ने पुलिस सहायता शुल्क जमा कर सिडकुल क्षेत्र स्थित ग्राम रावली महदूद स्थित आवासीय संपत्ति का 17 जनवरी 2025 को पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कब्जा लिया था। साथ ही मौके पर संपत्ति को सील कर ताला लगाया था।
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आरोप लगाया कि चरण सिंह और उनकी पत्नी उषा देवी निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी रावली महदूद ने कंपनी के कानूनी अधिकारों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से संपत्ति का ताला तोड़ दिया। कंपनी की ओर से लगाई गई सील से छेड़छाड़ कर दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया। आरोप है कि इस कार्रवाई में उनके परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल रहे। थानाध्यक्ष अजय शाह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।