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Haridwar News: नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jun 2026 09:02 PM IST
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Second Bail Application of Accused in Minor's Sexual Abuse Case Rejected
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रोशनाबाद। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके यौन शोषण के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी सुमित की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी की जमानत अर्जी पूर्व में हाईकोर्ट से भी निरस्त हो चुकी है।
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अभियोजन के मुताबिक, वर्ष 2021 में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से 16 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। परिजनों की तलाश के दौरान जानकारी मिली कि सुमित निवासी ग्राम नन्हेड़ा अनंतपुर, कोतवाली रुड़की, उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। आरोप है कि आरोपी किशोरी को अपने घर ले गया और मंदिर में विवाह करने के बाद उसका यौन शोषण किया।पुलिस ने किशोरी को आरोपी के कब्जे से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद पीड़िता की माता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की दूसरी जमानत याचिका निरस्त कर दी। आरोपी की जमानत अर्जी पूर्व में हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है।
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