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नैनीताल: मॉलरोड पर हॉर्न बजाना हुआ बंद, आज से लागू हुआ पूर्ण प्रतिबंध; उल्लंघन पर सीधा चालान
Sat, 01 Aug 2026 10:48 AM IST
Heera
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: Heera
Updated Sat, 01 Aug 2026 10:48 AM IST
सार
नैनीताल की मॉलरोड पर एक अगस्त से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है। पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
नैनीताल की पहचान रही शांत मॉलरोड को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त बनाने की पहल शनिवार से धरातल पर उतर गई। एक अगस्त से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है। नियम लागू होते ही पुलिस ने मॉलरोड पर विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। पुलिस कर्मी पूरे मार्ग पर तैनात रहकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई वाहन चालक प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग न करे।
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जिला प्रशासन के निर्देश पर लागू की गई इस व्यवस्था के तहत पुलिस वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देने के साथ ही उल्लंघन करने वालों पर नजर रख रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई चालक प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी।
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गौरतलब है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 21 जुलाई को हुई बैठक में मालरोड को 'नो हॉर्न जोन' घोषित करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से टैक्सी यूनियनों, स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर नए नियम की जानकारी दी थी।
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एसडीएम नवाजिश खलिक ने बताया कि व्यवस्था शनिवार से प्रभावी हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि नियम का पूरी तरह पालन हो सके। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अनावश्यक हॉर्न का प्रयोग न करने और नैनीताल की शांति एवं स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की।