फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   PMGSY Chief Engineer Sanjay Kumar Pathak has been directed to comply with the order

Uttarakhand: पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता को आदेश का पालन करने के निर्देश, उत्तरकाशी में टेंडर का मामला

Sat, 18 Jul 2026 10:46 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Sat, 18 Jul 2026 10:46 AM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक को पूर्व आदेश का पालन न करने पर अवमानना नोटिस जारी कर दस दिनों के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 

विज्ञापन
PMGSY Chief Engineer Sanjay Kumar Pathak has been directed to comply with the order
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक को नोटिस जारी कर दस दिन के भीतर आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर ग्यारवें दिन सजा सुनने के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया है।

विज्ञापन

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उत्तरकाशी में एक टेंडर हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ता मैसर्स जियारा पारनशिप फर्म ने भागीदारी की थी। फर्म की टेक्निकल बिड अस्वीकार हुई जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने शुरूवाती चरण पर स्टे लगा दिया और टैंडर रोक लगा दी थी। बाद में फरवरी 2026 में न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए याची को सही पाते हुए टैंडर प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए थे। अवमानना याचिका में कहा कि आदेश के बावजूद विभाग ने टैंडर नहीं खोले।

विज्ञापन


अवमानना याचिका में चीफ इंजीनियर को पार्टी बनाया गया जिसके बाद अवमानना न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उनकी सबसे कम बिड के बावजूद विभाग उन्हें टैंडर न देकर किसी और को देना चाहता है। कोर्ट ने चीफ इंजीनियर के खिलाफ चार्जेज फ्रेम करने के साथ ही और उन्हें दस दिन का समय देकर खंडपीठ के आदेशों का पालन करने को कहा है। एकलपीठ ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर अगली सुनवाई पर उनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी, जिसमें वो उपस्थित रहें।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed