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Haldwani: हिंसा के मास्टरमाइंड से वसूली की कार्रवाई हुई शुरू, तहसील प्रशासन ने जेल में बंद मलिक को भेजा नोटिस

अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Mon, 29 Apr 2024 07:44 AM IST
सार

Haldwani: बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से वसूली की कार्रवाई नैनीताल तहसील प्रशासन के जरिए शुरू हो गई है। तहसील प्रशासन ने नैनीताल जेल में बंद अब्दुल मलिक को वसूली के संबंध में नोटिस भेजा गया है।
 

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Recovery proceedings started from Abdul Malik in haldwani
अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला
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बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से वसूली की कार्रवाई नैनीताल तहसील प्रशासन के जरिए शुरू हो गई है। तहसील प्रशासन ने नैनीताल जेल में बंद अब्दुल मलिक को वसूली के संबंध में नोटिस भेजा गया है।

आठ फरवरी को बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम, पुलिस, प्रशासन की टीम पर हमला हुआ था। इसमें नगर निगम की संपत्ति को उपद्रवियों ने काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद नगर निगम ने घटना के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को 2 करोड़ 68 लाख के नुकसान का नोटिस भेजा था। हल्द्वानी तहसील के माध्यम से मलिक से वसूली संबंधी कार्रवाई आगे बढ़ी। इसी बीच कमलुवागांजा रोड पर मलिक के शैक्षणिक संस्थान होने का पता चला जो ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होता था। बाकी अन्य संपत्ति नजूल पर थी।
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इसके बाद जिले में अन्य स्थानों पर मलिक की संपत्ति को खोजने का काम शुरू किया गया। इसमें नैनीताल तहसील के अंतर्गत भीमताल के सांगुड़ी गांव में मलिक की आठ नाली से अधिक भूमि होने का पता चला। एसडीएम परितोष वर्मा कहते हैं कि अब वसूली संबंधी प्रक्रिया नैनीताल तहसील के माध्यम से हो रही है। नैनीताल एसडीएम प्रमोद कुमार का कहना है कि प्रक्रिया के तहत पहले मलिक के घर पर साइटेशन भेजा गया था।

ये पढ़ें- Nainital News: साफिया मलिक की जमानत अर्जी खारिज

इसके बाद जेल में जेल प्रबंधन के माध्यम से साइटेशन (नोटिस) भेजा गया है। इसमें राशि जमा करने के लिए कहा गया है। तय समयसीमा में राशि जमा न होने से पर कुर्की समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी।

साफिया मलिक की जमानत अर्जी खारिज
वहीं, बनभूलपुरा स्थित कंपनी बाग की नजूल भूमि पर कब्जा कर स्टांप पेपर में बेचने और मृत व्यक्तियों के नाम से फर्जीवाड़ा करने की आरोपी साफिया मलिक की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साक्ष्यों से छेड़छाड़ और फरार होने की आशंका जमानत नहीं मिलने की वजह बनी।

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