{"_id":"691d54e271671eb8540a81bf","slug":"uttarakhand-high-court-sets-aside-dhanuli-devi-maintenance-order-2025-11-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand: धन के लिए धनुली देवी पर दो दावे...असली पत्नी कौन? हाईकोर्ट ने भरण-पोषण का आदेश किया रद्द","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand: धन के लिए धनुली देवी पर दो दावे...असली पत्नी कौन? हाईकोर्ट ने भरण-पोषण का आदेश किया रद्द
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Wed, 19 Nov 2025 10:56 AM IST
सार
हाईकोर्ट के सामने धनुली देवी की पहचान को लेकर उलझन पैदा हो गई है। एक तरफ उनके 2010 में निधन का दावा है, तो दूसरी खुद को याची की पत्नी होने का दावा करते हुए कोर्ट में पेश हुई। मामले में कोर्ट ने परिवार न्यायालय के भरण-पोषण के आदेश को रद्द कर दिया है।
विज्ञापन
उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक ऐसा मामला आया जिसने उलझन में डाल दिया। सुनवाई के दौरान दो धनुली देवी रिकॉर्ड में सामने आईं। एक जिसके 2010 में निधन का दावा किया जा रहा है। दूसरी जो खुद को याची की पत्नी बताती हुई मंगलवार को हाईकोर्ट में उपस्थित हुई। धनुली देवी बनाम खड़क सिंह से जुड़े इस मामले में न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की अदालत ने परिवार न्यायालय के महिला को भरण पोषण देने के 2025 के आदेश को रद्द कर दिया और पुनः सुनवाई के लिए वापस भेज दिया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों पक्षों को अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा मौका दिया जाए।
Trending Videos
परिवार न्यायालय नैनीताल के आदेश को खड़क सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट में महिला ने दावा किया कि वह खड़क सिंह की पत्नी है। उसने कहा कि उसकी एक बेटी और एक बेटा है जो शादीशुदा हैं। कहा कि बेटी का कन्यादान खड़क सिंह ने ही किया था। खड़क सिंह का कहना है उसकी पत्नी का 2010 में निधन हो चुका है। कोर्ट में मौजूद महिला कमला देवी है जो कभी उसके घर में मेड थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
कमला देवी पेंशन-धन के लिए धनुली देवी बनकर झूठा दावा कर रही है। कोर्ट ने कहा कि इतने जटिल मामले में तथ्यात्मक पहलुओं की गहराई से जांच अनिवार्य है क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य ही सच्चाई स्पष्ट कर सकते हैं जबकि फैमिली कोर्ट ने विस्तृत जांच नहीं की।