सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Uttarakhand High Court quashes case of Chinese citizens

Uttarakhand: हाईकोर्ट ने चीनी नागरिकों के मामले को दुभाषिया न मिलने के आधार पर रद्द किया, दिए ये निर्देश

अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Wed, 19 Nov 2025 11:09 AM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चीनी नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामला इस आधार पर रद्द कर दिया कि उन्हें कोर्ट की भाषा न आने के कारण मुकदमे के दौरान दुभाषिया उपलब्ध नहीं कराया गया था। 

विज्ञापन
Uttarakhand High Court quashes case of Chinese citizens
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपित कोर्ट की भाषा न जानता हो तो उसे आरोप समझाने के लिए दुभाषिया जरूरी है। कोर्ट ने इस आधार पर चार चीनी नागरिकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। अदालत ने मामले को दोबारा शुरू करने और अनिवार्य रूप से दुभाषिया उपलब्ध कराने के लिए कहा।

Trending Videos


कहा कि ट्रायल में एक मौलिक त्रुटि हुई है जिसने पूरे मुकदमे को अवैध बना दिया। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चार चीनी नागरिक जिनचोग लिआओ और तीन अन्य 2019 में बनबसा क्षेत्र में सीमा पर जांच के दौरान पकड़े गए थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। उन पर कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें कुछ से उन्हें बरी कर दिया था और कुछ में दोषी करार दिया गया। सेशन कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। फिर आरोपियों ने हाईकोर्ट में रिविजन दायर किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड किया था कि आरोपी अंग्रेजी-हिंदी नहीं जानते। केवल चीनी भाषा समझते हैं। आरोप बिना किसी दुभाषिए के फ्रेम किए गए। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी आरोप नहीं समझ सकता तो पूरा ट्रायल ही निरर्थक हो जाता है। इसे बाद में सुधारा नहीं जा सकता। बाद में दुभाषिया लाना गलती को ठीक नहीं कर सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed