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Roorkee News: पिकअप चालक की लापरवाही से गई थी मासूम की जान, मुआवजे के आदेश

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jun 2026 11:37 PM IST
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Innocent child lost life due to pickup driver's negligence; compensation ordered
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रुड़की ने शादी समारोह के दौरान पिकअप की चपेट में आकर जान गंवाने वाले मासूम के माता-पिता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने वाहन चालक और स्वामी को संयुक्त रूप से यह राशि ब्याज सहित 30 दिन के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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ग्राम हथियाथल निवासी मौसम और उनके पति संजय ने अपने पुत्र मोहित की मृत्यु के संबंध में मोटर दुर्घटना दावा याचिका दाखिल की थी। याचिका में बताया गया कि 21 अप्रैल 2022 को मोहित गांव में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान टेंट में खेल रहा था। इसी दौरान महिंद्रा डिलीवरी वैन (पिकअप) का चालक अनिकेत वाहन से डीजे का सामान उतारने के बाद वाहन निकाल रहा था। आरोप है कि चालक ने वाहन को तेजी से आगे-पीछे किया जिससे वाहनमोहित के ऊपर चढ़ गया। गंभीर चोट लगने से बालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय वाहन का बीमा एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से था।
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याचिकाकर्ताओं ने 15.25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दावे का विरोध करते हुए विभिन्न कानूनी आपत्तियां उठाईं। हालांकि न्यायाधिकरण ने उपलब्ध साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य अभिलेखों के आधार पर माना कि मोहित की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई थी।
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द्वितीय अपर जिला जज एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी आशुतोष कुमार मिश्र ने 25 जून 2026 को पारित निर्णय में चालक अनिकेत और वाहन स्वामी नरेश चंद को पांच लाख रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया। साथ ही 26 मई 2022 से भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि मुआवजे की राशि मृतक के माता-पिता मौसम और संजय को बराबर-बराबर दी जाएगी। दोनों याचिकाकर्ताओं को अपने बैंक खाते का विवरण न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जा सके।
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