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Tehri News: न्यायालय ने चरस तस्कर के आरोपी को किया दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Wed, 03 Jun 2026 05:33 PM IST
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घनसाली पुलिस ने नवंबर 2021 में एनडीपीएस एक्ट में किया था गिरफ्तार
नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में दो लोगों को दोष मुक्त करार दिया है। घनसाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ नवंबर 2021 में एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया था।
अभियोजन की ओर से बताया गया कि 19 नवंबर 2021 को थाना पुलिस सिल्यारा से आगे चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मुखबिर ने बताया कि एक दुपहिया वाहन सवार चरस लेकर चमियाला की ओर आने वाला है। सूचना पर पुलिस ने मोटर साइकिल सवार को रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। पुलिस ने उसे शीघ्र ही पकड़ लिया।
पूछताछ में उसने अपना नाम कुशाल सिंह निवासी थाती कठुड़ बालगंगा बताया। मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने पर उसके थैले में कुल 1.918 किलोग्राम बरामद किया गया। आरोपी को चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चरस अपने गांव के भगवान सिंह निवासी थाती-कठुड़ बालगंगा से लाया है। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस कोर्ट में ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए तो विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने आरोपी कुशाल सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
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नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में दो लोगों को दोष मुक्त करार दिया है। घनसाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ नवंबर 2021 में एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया था।
अभियोजन की ओर से बताया गया कि 19 नवंबर 2021 को थाना पुलिस सिल्यारा से आगे चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मुखबिर ने बताया कि एक दुपहिया वाहन सवार चरस लेकर चमियाला की ओर आने वाला है। सूचना पर पुलिस ने मोटर साइकिल सवार को रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। पुलिस ने उसे शीघ्र ही पकड़ लिया।
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पूछताछ में उसने अपना नाम कुशाल सिंह निवासी थाती कठुड़ बालगंगा बताया। मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने पर उसके थैले में कुल 1.918 किलोग्राम बरामद किया गया। आरोपी को चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चरस अपने गांव के भगवान सिंह निवासी थाती-कठुड़ बालगंगा से लाया है। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस कोर्ट में ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए तो विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने आरोपी कुशाल सिंह को दोषमुक्त कर दिया।