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Udham Singh Nagar News: रुद्रपुर में बिना मान्यता के चल रहे सात स्कूलों को नोटिस
Sun, 19 Jul 2026 01:12 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 19 Jul 2026 01:12 AM IST
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रुद्रपुर। शहर में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर सात विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे। शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन पर विभाग ने रुद्रपुर के संजय नगर, खेड़ा और ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में संचालित सात निजी विद्यालयों को नोटिस जारी कर संचालन बंद करने, अभिलेख उपलब्ध कराने और निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिए हैं।
उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत बिना सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त किए संचालित किए जा रहे हैं। अधिनियम के तहत बिना मान्यता किसी भी निजी विद्यालय का संचालन प्रतिबंधित है। आदेश का अनुपालन न होने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने सहित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि विभाग को लंबे समय से बिना मान्यता संचालित विद्यालयों की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। जांच में शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर सात विद्यालयों को नोटिस जारी किए गए हैं। विद्यालय प्रबंधनों से मांगे गए अभिलेखों एवं स्पष्टीकरण का परीक्षण करने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में बिना मान्यता और बिना पंजीकरण किसी भी विद्यालय का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई संस्थान नियमों की अनदेखी करते हुए संचालित पाया गया तो उसके विरुद्ध आर्थिक दंड के साथ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। विभाग ने अभिभावकों से भी बच्चों का प्रवेश कराने से पूर्व संबंधित विद्यालय की मान्यता और पंजीकरण की पुष्टि करने की अपील की है।
बिना मान्यता वाले विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन्हीं सात विद्यालयों को नोटिस जारी कर दिया गया है। - हरेंद्र कुमार मिश्रा, सीईओ
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उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत बिना सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त किए संचालित किए जा रहे हैं। अधिनियम के तहत बिना मान्यता किसी भी निजी विद्यालय का संचालन प्रतिबंधित है। आदेश का अनुपालन न होने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने सहित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि विभाग को लंबे समय से बिना मान्यता संचालित विद्यालयों की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। जांच में शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर सात विद्यालयों को नोटिस जारी किए गए हैं। विद्यालय प्रबंधनों से मांगे गए अभिलेखों एवं स्पष्टीकरण का परीक्षण करने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में बिना मान्यता और बिना पंजीकरण किसी भी विद्यालय का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई संस्थान नियमों की अनदेखी करते हुए संचालित पाया गया तो उसके विरुद्ध आर्थिक दंड के साथ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। विभाग ने अभिभावकों से भी बच्चों का प्रवेश कराने से पूर्व संबंधित विद्यालय की मान्यता और पंजीकरण की पुष्टि करने की अपील की है।
बिना मान्यता वाले विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन्हीं सात विद्यालयों को नोटिस जारी कर दिया गया है। - हरेंद्र कुमार मिश्रा, सीईओ