{"_id":"58c144ce4f1c1b9465dc551e","slug":"ajmer-bomb-blast-case-accused-aseemanand-got-benefit-of-doubt","type":"video","status":"publish","title_hn":"इस तरह अजमेर धमाकों के आरोपों से बरी हो गए असीमानंद","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
इस तरह अजमेर धमाकों के आरोपों से बरी हो गए असीमानंद
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ जयपुर Updated Thu, 09 Mar 2017 05:37 PM IST
Link Copied
जयपुर की नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2007 को हुए अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस केस में 3 को दोषी ठहराया है, जबकि 5 को बरी कर दिया है। कोर्ट से RSS नेता इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट मिल गई है. स्वामी असीमानंद को भी बरी कर दिया है. भावेश और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराया गया है. मृतक सुनील जोशी को भी दोषी ठहराया गया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।