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Big relief to Congress amid Bharat Jodo Yatra, Karnataka High Court rejects lower court's order Kokia
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भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को बड़ी राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को किया खारिज
वीडियो डेस्क/अमर उजाला डॉट कॉम Published by: प्रवीण तिवारी Updated Wed, 09 Nov 2022 03:24 PM IST
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बेंगलुरु की एक अदालत द्वारा कांग्रेस और उसके आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के आदेश पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक लगाने के आदेश के साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को कॉपीराइट से संबंधित पोस्ट को हटाना पड़ेगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने होंगे। बता दें कि, कांग्रेस की कर्नाटक इकाई निचली अदालत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची थी। कांग्रेस द्वारा हलफनामा दायर किए जाने के बाद ही मंगलवार सुबह हाइ कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा है।
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