प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला पिछले कई दिनों से चर्चा में है। आज इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने पंजाब पुलिस पर एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की है। सूत्र कह रहे हैं कि एसपीजी अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार सभी जिम्मेदार अधिकारियों को दिल्ली तलब कर सकती है और उन पर कार्रवाई भी कर सकती है।
एक सरकारी सूत्र के मुताबिक पंजाब में बुधवार को जो कुछ भी हुआ वह एसपीजी एक्ट का ही उल्लंघन माना गया है। राज्य सरकार एसपीजी के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवा पाई है।
आपको बता दें कि एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत राज्य सरकार पीएम के कार्यक्रम के दौरान एसपीजी को सभी तरह की सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है और केन्द्र ने माना कि पंजाब में ये नहीं हुआ। अब केंद्र सरकार ने यह तैयारी की है कि अब ये पूरा मामला एसपीजी एक्ट में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी ।