Hindi News
›
Video
›
Madhya Pradesh
›
Indore: HC orders in gas pipeline blast case, medical expenses will not be charged from the injured
{"_id":"6a3d647e699270aa6609648a","slug":"indore-hc-orders-in-gas-pipeline-blast-case-medical-expenses-will-not-be-charged-from-the-injured-2026-06-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"Indore: गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में HC ने दिया आदेश, घायलों से इलाज का खर्च नहीं लिया जाएगा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Indore: गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में HC ने दिया आदेश, घायलों से इलाज का खर्च नहीं लिया जाएगा
Video Desk, Amar Ujala Published by: Prabhakar Tiwari Updated Thu, 25 Jun 2026 10:55 PM IST
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।