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SC allows termination of 24-week pregnancy citing foetus abnormalities
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 24 सप्ताह के बावजूद रेप पीड़िता करा सकती है अबॉर्शन
वीडियो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 26 Jul 2016 12:15 PM IST
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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता के हक में फैसला सुनाते हुए कहा की अगर मां की जान को खतरा हो तो 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बावजूद गर्भपात कराया जा सकता है।
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