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Supreme court observed that no rohingya refugees should be deported until next date of hearing
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रोहिंग्या मुसलमानों को SC ने दी फौरी राहत, सरकार को दिए ये निर्देश
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Sat, 14 Oct 2017 08:07 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुसलमानों को फौरी राहत दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को अगले आदेश तक वापस न भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 नवंबर दी है।
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