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Supreme Court strict in Tablighi case, foreigner has no right to get Indian visa
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तब्लीगी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त ,विदेशी को भारतीय वीजा हासिल करने का अधिकार नहीं
वीडियो डेस्क / अमर उजाला डॉट कॉम Published by: चंद्रप्रकाश नीरज Updated Fri, 22 Apr 2022 11:25 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा, किसी भी विदेशी को भारत का वीजा हासिल करने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति को काली सूची में रखे जाने के मामले में केंद्र के नोटिस जारी करने के बाद अधिकारी मामला दर मामला वीजा अर्जी पर निर्णय करेंगे।
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