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The election symbol of 'torch' will remain with the Thackeray faction, the Delhi High Court has ruled
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ठाकरे गुट के पास ही रहेगा ‘मशाल’ का चुनाव चिन्ह दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
video desk / amarujala.com Published by: भास्कर तिवारी Updated Wed, 19 Oct 2022 06:41 PM IST
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आगामी अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी शिवसेना को जलती हुई मशाल चिन्ह दिए जाने के खिलाफ समता पार्टी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
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