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The Supreme Court said, 'Sex work is also an employment, there is a right to a dignified life under Article 21'
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा,‘सेक्स वर्क भी एक रोजगार है आर्टिकल 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है
video desk / amarujala.com Published by: भास्कर तिवारी Updated Fri, 27 May 2022 07:14 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है, ऐसे में अपनी मर्जी से पेशा अपनाने वाले सेक्स वर्कर्स को सम्मानीय जीवन जीने का हक है, इसलिए पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करे
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