Hindi News
›
Video
›
Sports
›
Calcutta High Court: Mohammed Shami gets a setback from the court, will have to pay 4 lakh rupees per month to
{"_id":"68648f6b84992e76b60886f8","slug":"calcutta-high-court-mohammed-shami-gets-a-setback-from-the-court-will-have-to-pay-4-lakh-rupees-per-month-to-2025-07-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"Calcutta High Court: मोहम्मद शमी को कोर्ट से झटका, हसीन जहां को देने पड़ेंगे 4 लाख महीना","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}
Calcutta High Court: मोहम्मद शमी को कोर्ट से झटका, हसीन जहां को देने पड़ेंगे 4 लाख महीना
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: सत्यम दुबे Updated Wed, 02 Jul 2025 07:16 AM IST
Link Copied
मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच चल रहे कानूनी विवाद को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की एकल पीठ ने गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया। जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने अपने आदेश में कहा कि विपक्षी पार्टी यानी मोहम्मद शमी की आय, वित्तीय दस्तावेजों और आय को देखते हुए साफ है कि वह अधिक राशि का भुगतान करने की स्थिति में है।
याचिकाकर्ता यानी हसीन जहां अपनी बच्ची के साथ स्वतंत्र रूप से अलग रह रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शमी से अलग रह रही पत्नी वैसा ही भरण-पोषण पाने की हकदार है, जैसा उसे विवाह के दौरान मिला। इससे उसके और बच्ची के भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित किया जा सकेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की राय में पत्नी को 1.50 लाख रुपये प्रति महीना और बेटी को हर महीने 2.50 लाख रुपये दिया जाना उचित होगा। ये राशि उस समय तक देनी होगी, जब तक मुख्य याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि मुख्य याचिका के निपटारे तक दोनों याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना अहम है।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यानी हसीन जहां ने 7 अप्रैल, 2014 को इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध के बाद दोनों की एक बेटी हुई। शमी और हसीन जहां की बेटी का जन्म 17 जुलाई, 2015 को हुआ। हसीन जहां ने शमी पर आरोप लगाया है कि विवाह के बाद उन्हें और उनकी नाबालिग बेटी को पति और उनके परिवार ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। याचिकाकर्ता हसीन जहां ने उत्पीड़न के खिलाफ पश्चिम बंगाल में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।