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US Tariff Appeal Court: फैसले पर भड़के ट्रंप बोले- अदालत का निर्णय पक्षपाती, अंत में जीत अमेरिका की ही होगी

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Sat, 30 Aug 2025 04:23 AM IST
सार

अपील अदालत के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने अदालत के फैसले को पक्षपाती बताया। साथ ही कहा कि अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ये टैरिफ कभी हट भी गए, तो यह देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी।

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Donald Trump furious over US Tariff Appeal Court Verdict over says biased call in the end America will win
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
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विस्तार
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अपील कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट लिखकर इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा, सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं! आज एक बेहद पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने गलती से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। अगर ये टैरिफ कभी हट भी गए, तो यह देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी... अमेरिका अब और भारी व्यापार घाटे और दूसरे देशों, चाहे वे दोस्त हों या दुश्मन की तरफ से लगाए गए अनुचित टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे हमारे उत्पादक, किसान और बाकी सभी कमजोर होते हैं। 

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Donald Trump furious over US Tariff Appeal Court Verdict over says biased call in the end America will win
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
अब, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की मदद लेंगे
ट्रंप ने कहा, अगर इसे (अपील अदालत के फैसले को) ऐसे ही रहने दिया गया, तो यह फैसला अमेरिका को सचमुच बर्बाद कर देगा... कई वर्षों तक, हमारे बेपरवाह और नासमझ राजनेताओं ने टैरिफ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने दिया। अब, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की मदद से, हम इनका इस्तेमाल अपने राष्ट्र के हित में करेंगे और अमेरिका को फिर से समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे!

ये भी पढ़ें: Trump Tariff Not Legal: अमेरिकी अपील अदालत का बड़ा फैसला, कहा- ट्रंप के अधिकांश टैरिफ कानूनी नहीं; जानिए सबकुछ
 

Donald Trump furious over US Tariff Appeal Court Verdict over says biased call in the end America will win
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ गैरकानूनी
इससे पहले, वाशिंगटन डीसी स्थित फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ गैरकानूनी हैं। अदालत का यह फैसला उस नीति को बड़ा झटका है, जिसमें ट्रंप ने टैरिफ को अपनी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक रणनीति का अहम हथियार बनाया था। हालांकि, अदालत ने कहा है कि ये टैरिफ 14 अक्तूबर तक लागू रहेंगे, ताकि ट्रंप प्रशासन के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय रहे।

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