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पाकिस्तान : कोर्ट के आदेश पर तीन माह बाद टिकटॉक पर फिर लगाई रोक
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 30 Jun 2021 12:28 AM IST
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सार
- पाकिस्तानी अदालत ने फिलहाल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन प्राधिकार (पीटीए) को 8 जुलाई तक यह एप निलंबित करने का आदेश दिया है। इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई भी होनी है।

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विस्तार
पाकिस्तान कोर्ट ने एक बार फिर से चीन के वीडियो शेयरिंग एप टिकटॉक को निलंबित करने का आदेश दिया है। तीन महीने पहले ही इस एप से सरकार ने प्रतिबंध हटाया था। सिंध हाईकोर्ट ने ये आदेश एक पाकिस्तानी नागरिक की उस याचिका पर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह एप देश में अनैतिकता और अश्लीलता बढ़ा रहा है।

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पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक अदालत ने फिलहाल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन प्राधिकार (पीटीए) को 8 जुलाई तक यह एप निलंबित करने का आदेश दिया है। इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई भी होनी है।
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कोर्ट ने अपने आदेश में चीन की एप कंपनी पर यह दोष भी मढ़ा है कि विभिन्न अदालतों में अनैतिकता और अश्लीलता को बढ़ावा न देने के आश्वासन के बावजूद भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। कंपनी अपनी कही बात पर खरी नहीं उतरी है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एप कंपनी पाकिस्तानी नियम और कानूनों की न तो कोई इज्जत कर रही है और न ही इनका पालन कर रही है। कंपनी इस्लाम और पाकिस्तान की संस्कृति समझने में भी पूरी तरह से विफल रही है।