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USA: ट्रंप को एक और झटका, कैपिटल हिल हिंसा मामले में नहीं मिली राहत, मुकदमा चलने का रास्ता साफ

Sat, 30 Dec 2023 10:32 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: नितिन गौतम Updated Sat, 30 Dec 2023 10:32 AM IST
सार

कोलंबिया सर्किट की अपीलीय अदालत ने ट्रंप के इम्यूनिटी मिलने के दावे को खारिज कर मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। 

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setback for donald trump usa court denied immunity in capitol hill violence case lawsuit can proceed
डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : PTI

विस्तार

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में अमेरिका के राज्य मेन में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करार दे दिया गया है, वहीं अब कैपिटल हिल में हुई हिंसा के मामले में भी उनके खिलाफ मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि अमेरिका की अदालत ने कैपिटल हिल हिंसा मामले में ट्रंप को इम्यूनिटी देने से इनकार कर दिया है। 
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कैपिटल हिल हिंसा मामले में मुकदमा चलने का रास्ता साफ
बता दें कि 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल (संसद) पर ट्रंप समर्थकों ने हमला किया था। इस हमले में एक पुलिसकर्मी समेत पांच लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कई पुलिसकर्मियों ने इस मामले में ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। हालांकि ट्रंप ने अदालत को बताया कि जिस वक्त हिंसा भड़की थी, वह राष्ट्रपति थे और ऐसे में पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए सिविल मुकदमे में उन्हें इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। अब कोलंबिया सर्किट की अपीलीय अदालत ने ट्रंप के इम्यूनिटी मिलने के दावे को खारिज कर मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। 
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ट्रंप के साथ ही उनके समर्थक दक्षिणपंथी संगठनों के खिलाफ भी किया गया है मुकदमा
इस मामले में पुलिसकर्मियों ने आरोप लगाया है कि ट्रंप के भड़काने के चलते भीड़ ने कैपिटल हिल पर हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इससे पहले कैपिटल हिल के दो पुलिस अफसरों और डेमोक्रेट नेताओं ने भी ट्रंप के खिलाफ मुकदमा किया था, इसमें भी एक अदालत ने ट्रंप को सिविल मुकदमे से राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप का भाषण उनकी आधिकारिक राष्ट्रपति पद की ड्यूटी का हिस्सा नहीं था। अब ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले पुलिस अधिकारियों ने आरोप लगाया कि हिंसा के चलते उन्हें चोटें लगीं और मानसिक आघात पहुंचा। पुलिसकर्मियों ने पूर्व राष्ट्रपति से क्षतिपूर्ति की मांग की है। ट्रंप के साथ ही पुलिसकर्मियों ने दक्षिणपंथी संगठनों जैसे प्राउड बॉयस, ओथ कीपर्स और रोजर स्टोन के खिलाफ भी मुकदमा किया है। 
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क्या है कैपिटल हिल हिंसा मामला
बता दें कि अमेरिका में साल 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई थी। ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। इसके बाद ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल का घेराव कर वहां तोड़-फोड़ की थी। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत पांच लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की जांच में ट्रंप को भीड़ को भड़काने का दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की सिफारिश की गई थी। 

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