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US: कोर्ट से ट्रंप को झटका, संघीय जज ने कैलिफोर्निया में आव्रजन गिरफ्तारियां रोकने के आदेश दिया

एजेंसी, लॉस एंजिलिस Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Sun, 13 Jul 2025 07:02 AM IST
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सार

प्रवासी अधिकार संगठनों ने पिछले हफ्ते एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह दक्षिणी कैलिफोर्निया में आव्रजन अभियान के दौरान नस्ल के आधार पर लोगों को निशाना बना रहा है। यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए झटका है।

US federal judge ordered Trump administration to stop immigration arrests in California including Los Angeles
ट्रंप और मामी ई. फ्रिमपॉन्ग और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : अमर उजाला प्रिंट
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अमेरिका के संघीय न्यायाधीश मामी ई. फ्रिमपॉन्ग ने ट्रंप प्रशासन को लॉस एंजिलिस सहित कैलिफोर्निया के सात काउंटी में अंधाधुंध आव्रजन कार्रवाई और गिरफ्तारियों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। प्रवासी अधिकार संगठनों ने पिछले हफ्ते एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह दक्षिणी कैलिफोर्निया में आव्रजन अभियान के दौरान नस्ल के आधार पर लोगों को निशाना बना रहा है। यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए झटका है।

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अधिवक्ताओं ने आव्रजन अधिकारियों पर नस्ल के आधार पर लोगों को हिरासत में लेने, बिना वारंट के गिरफ्तारियां करने और लॉस एंजिलिस शहर के एक हिरासत केंद्र में बंदियों को कानूनी सलाह लेने से रोकने का आरोप लगाया है। अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय की सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने एक ईमेल में कहा, ऐसा कोई भी दावा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी नस्ल के कारण निशाना बनाया गया है, घृणित और स्पष्ट रूप से गलत है। जज फ्रिमपॉन्ग ने एक अलग आदेश जारी कर संघीय सरकार को यह निर्देश दिया कि वह लॉस एंजिलिस स्थित आव्रजन हिरासत केंद्र में वकीलों को बंदियों से मिलने से न रोके। इससे पहले संघीय आव्रजन अफसरों ने कैनबिस के दो खेतों पर छापेमारी कर अवैध नागरिकों को गिरफ्तार भी किया।
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अदालती आदेश वेंचुरा काउंटी पर भी लागू
यह आदेश वेंचुरा काउंटी पर भी लागू होता है, जहां एक दिन पूर्व संघीय एजेंटों द्वारा कैनबिस फार्म पर छापों के बाद अदालत की सुनवाई चल रही थी। इसके चलते प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में कई लोगों के घायल भी हुए। अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन के अनुसार, आव्रजन प्रवर्तन की हालिया लहर मनमाने ढंग से गिरफ्तारी कोटा द्वारा संचालित है। यह नस्ल या जातीयता के आधार पर व्यापक रूढ़िवादिता पर आधारित है। फाइलिंग में कहा गया है कि मुकदमे में तीन दिहाड़ी मजदूरों को हिरासत में लेते समय, सभी आव्रजन एजेंटों को उनके बारे में पता था कि वे लैटिनो थे और निर्माण कार्य के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें पकड़ा गया।

दक्षिणी कैलिफोर्निया में लगभग 200 आव्रजक गिरफ्तार
कैमारिलो। अमेरिकी संघीय आव्रजन अधिकारियों ने कैलिफोर्निया में भांग (कैनबिस) के दो खेतों पर छापेमारी करके करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर देश में अवैध रूप से रहने का संदेह है। बृहस्पतिवार को हुई इस छापेमारी में घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने जब विरोध किया तो हालात कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गए। गृह सुरक्षा मंत्रालय ने कहा, कैलिफोर्निया के कार्पिन्टेरिया और कैमारिलो में आपराधिक तलाशी वारंट पर यह तामीली हुई और देश में अवैध रूप से रहने के संदेह में कुछ आव्रजकों को गिरफ्तार भी किया गया।

  • घटनास्थल पर 10 बच्चे भी मौजूद थे। मंत्रालय ने कहा, चार अमेरिकियों को अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कैमारिलो स्थित ग्लास हाउस फार्म्स कंपनी ने कहा, उसने कभी भी जानबूझकर नियुक्ति प्रथाओं का उल्लंघन नहीं किया है और न ही कभी नाबालिगों को नौकरी पर रखा है।

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श्वेत श्रमिकों को छोड़ा, अन्य हिरासत में
एसीएलयू के वकील मोहम्मद ताजसर ने कहा कि हिरासत में लिए गए अमेरिकी नागरिकों में से एक, ब्रायन गेविडिया पर सिर्फ इसलिए शारीरिक हमला किया गया क्योंकि वह लातीनी था और मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी पड़ोस में एक टो यार्ड में काम करता था। ताजसर ने पूछा कि यदि नस्ल शामिल नहीं थी, तो कार धोने वाले कर्मचारी की घोषणा के अनुसार, आव्रजन एजेंटों ने दो श्वेत श्रमिकों को छोड़कर सभी को कार वॉश में हिरासत में क्यों लिया।

वकीलों को आव्रजन केंद्रों तक पहुंच नहीं
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, अप्रवासी रक्षक कानून केंद्र और अन्य समूहों के वकीलों का कहना है कि जून के बाद से कई मौकों पर उन्हें एलए डाउनटाउन में अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन सुविधा तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है। इसे बी -18 के रूप में जाना जाता है। वकील रोसेनबाम ने कहा, अधिवक्ताओं को उन दिनों भी केंद्र में प्रवेश से वंचित कर दिया गया, जब आसपास कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था। हिरासत में लिए गए लोगों को फोन तक भी पर्याप्त पहुंच नहीं दी गई। यानी आव्रजन केंद्रों पर हालात विकट हो गए और तनाव के चलते कई लोग अपने परिजनों तक से संपर्क नहीं कर  पाए। ऐसे में अदालत ने सख्त ऐतराज जताया है।

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