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Hindi News ›   Automobiles News ›   MoRTH Mandates Load Covering System for Tippers & Dumpers from April 2027: Check New Safety Rules

अब खुले टिपर और डंपरों से नहीं गिरेगा मलबा?: परिवहन मंत्रालय ने अप्रैल 2027 से अनिवार्य किए नए सुरक्षा नियम

Tue, 11 Aug 2026 05:56 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 11 Aug 2026 05:56 PM IST
सार

सड़क पर चलते समय खुले ट्रक के पीछे चलना अक्सर जोखिम भरा होता है। ट्रक में भरी मिट्टी, रेत या मलबा अचानक गिर जाए तो पीछे चल रहे वाहन को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह बिना ढके कचरा ले जाने वाले ट्रकों से बदबू फैलने की समस्या भी आम है। अब ऐसे हालात बदलने वाले हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देश में टिपर और डंपर वाहनों की सुरक्षा को लेकर नए नियम जारी किए हैं।

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MoRTH Mandates Load Covering System for Tippers & Dumpers from April 2027: Check New Safety Rules
Covered Dumper Truck - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

क्या आपने कभी सड़क पर किसी ऐसे खुले ट्रक के पीछे गाड़ी चलाई है, जिसमें से अचानक मिट्टी, रेती या मलबा आपकी गाड़ी पर गिरने का डर बना रहता है? या फिर किसी खुले कूड़े वाले डंपर की बदबू से परेशान होना पड़ा है? आम लोगों को रोजाना होने वाली इस बड़ी परेशानी से अब जल्द ही राहत मिलने वाली है।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत में टिपरों और डंपरों के लिए नए सुरक्षा मानक लागू किए हैं। इन नए नियमों के तहत 1 अप्रैल 2027 से सड़कों पर चलने वाले सभी टिपरों और डंपरों को अपने लोड बॉडी को पूरी तरह ढकने वाले सिस्टम से लैस करना अनिवार्य कर दिया गया है।
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सरकार ने इस संबंध में कौन-सा नया नोटिफिकेशन जारी किया है?

मंत्रालय ने 28 जुलाई 2026 को केंद्रीय मोटर वाहन (बारहवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसे 7 अगस्त 2026 को भारत के राजपत्र में आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया गया है।
यह नया संशोधन केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव करता है। इससे पहले सरकार ने 20 मार्च 2026 को इसका मसौदा नोटिफिकेशन जारी करके जनता और संबंधित हितधारकों से सुझाव माँगे थे। सार्वजनिक सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अब इस अंतिम नियम को अधिसूचित कर दिया गया है।

डंपरों और टिपरों में माल ढकने के लिए किस तरह का सिस्टम लगाना होगा?

गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार, टिपर और डंपर के पिछले हिस्से (जहां मिट्टी, रेत, बजरी या अन्य सामग्री लादी जाती है) को पूरी तरह बंद रखना होगा:
  • ऑपरेटिंग सिस्टम: लोड को ढकने वाला यह सिस्टम इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो-मेकेनिकल, हाइड्रोलिक या मेकेनिकल रूप से संचालित हो सकता है।
  • ऑटोमेटेड मैकेनिज्म: इसका सीधा मतलब है कि गाड़ियों में अब मैनुअल तरीके से तिरपाल बांधने के बजाय एक ऑटोमेटेड या एकीकृत सिस्टम लगाना होगा।
  • सामग्री की छूट: बॉडी के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए किसी भी उपयुक्त और सुरक्षित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। शर्त यह है कि वाहन के चलते समय माल पूरी तरह से ढका रहे।
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क्या डंपर का कवर खुला रहने पर ड्राइवर को चेतावनी देने वाला फीचर भी मिलेगा?

सड़क हादसों को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों में ड्राइवरों के लिए एक विशेष चेतावनी प्रणाली का प्रावधान किया गया है:
  • ऑडियो-विजुअल अलर्ट: सभी टिपरों और डंपरों के केबिन के अंदर एक ऑडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
  • सचेत करने की प्रक्रिया: अगर वाहन चलते समय उसका ऊपरी कवर खुला रह जाता है या ठीक से लॉक नहीं होता, तो यह सिस्टम तुरंत आवाज और लाइट अलर्ट के जरिए ड्राइवर को सचेत कर देगा।

वाहन की कुल ऊंचाई के मापदंडों पर इस नए कवरिंग सिस्टम का क्या असर पड़ेगा?

संशोधित नियमों के तहत मंत्रालय ने वाहन की कुल ऊंचाई के माप को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है:
  • ऊंचाई की छूट: नियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत, टिपर और डंपर पर लोड बॉडी को ढकने के लिए लगाए जाने वाले नए सिस्टम की वजह से बढ़ी हुई ऊंचाई को वाहन की कुल ऊंचाई के मापदंडों में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • लागू होने की समय-सीमा: हालांकि यह गजट संशोधन इसके प्रकाशन की तारीख से लागू हो गया है। लेकिन वाहन निर्माताओं और मालिकों को तैयारी का समय देते हुए लोड-कवरिंग सिस्टम की अनिवार्यता को 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा।
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