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Highway Accident: हाईवे हादसे में घायल व्यक्ति को 23.27 लाख रुपये का मुआवजा, ट्रिब्यूनल का फैसला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 04 Nov 2025 10:45 PM IST
सार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 47 वर्षीय व्यक्ति को 23.27 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 47 वर्षीय व्यक्ति को 23.27 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा साल 2021 में मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर हुआ था।
बीमा कंपनी को पहले भरना होगा पैसा
MACT सदस्य आर. वी. मोहिटे ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह रकम 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पहले अदा करनी होगी। बाद में कंपनी को यह पैसा उस कंटेनर ट्रक के मालिक से वसूलने का अधिकार होगा, जो हादसे में शामिल था। यह आदेश 1 नवंबर को जारी किया गया था।
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बीमा कंपनी को पहले भरना होगा पैसा
MACT सदस्य आर. वी. मोहिटे ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह रकम 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पहले अदा करनी होगी। बाद में कंपनी को यह पैसा उस कंटेनर ट्रक के मालिक से वसूलने का अधिकार होगा, जो हादसे में शामिल था। यह आदेश 1 नवंबर को जारी किया गया था।
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कैसे हुआ हादसा
यह मामला गुलहसन इकबालुद्दीन खान नाम के ट्रेलर ड्राइवर से जुड़ा है, जिन्होंने गोल्डन कैरिइंग कॉर्पोरेशन और बीमा कंपनी के खिलाफ मुआवजे का दावा दायर किया था। हादसा 6 मई 2021 की रात को पालघर जिले के मनोर गांव के पास हुआ था। खान अपने ट्रेलर को चला रहे थे, तभी आगे चल रहे कंटेनर ट्रक ने अचानक मोड़ लेते हुए तेजी से ब्रेक लगा दिए, जिसके कारण उनका ट्रेलर उस ट्रक से टकरा गया।
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यह मामला गुलहसन इकबालुद्दीन खान नाम के ट्रेलर ड्राइवर से जुड़ा है, जिन्होंने गोल्डन कैरिइंग कॉर्पोरेशन और बीमा कंपनी के खिलाफ मुआवजे का दावा दायर किया था। हादसा 6 मई 2021 की रात को पालघर जिले के मनोर गांव के पास हुआ था। खान अपने ट्रेलर को चला रहे थे, तभी आगे चल रहे कंटेनर ट्रक ने अचानक मोड़ लेते हुए तेजी से ब्रेक लगा दिए, जिसके कारण उनका ट्रेलर उस ट्रक से टकरा गया।
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दोनों ड्राइवरों की लापरवाही साबित
ट्रिब्यूनल ने जांच में पाया कि दोनों ड्राइवरों की गलती से यह हादसा हुआ। कंटेनर ट्रक के ड्राइवर ने मोड़ लेते समय अचानक ब्रेक लगाए और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। वहीं, ट्रेलर ड्राइवर खान अपने आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखने में नाकाम रहे, जो सड़क सुरक्षा नियमों के खिलाफ है।
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ट्रिब्यूनल ने जांच में पाया कि दोनों ड्राइवरों की गलती से यह हादसा हुआ। कंटेनर ट्रक के ड्राइवर ने मोड़ लेते समय अचानक ब्रेक लगाए और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। वहीं, ट्रेलर ड्राइवर खान अपने आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखने में नाकाम रहे, जो सड़क सुरक्षा नियमों के खिलाफ है।
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गंभीर चोटें और अपंगता का मूल्यांकन
हादसे में खान को कई जगह फ्रैक्चर हुए थे। डॉक्टरों ने उनकी स्थायी आंशिक विकलांगता 58 प्रतिशत और व्यावसायिक विकलांगता 100 प्रतिशत आंकी थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने सबूतों के आधार पर खान की कार्यात्मक विकलांगता 40 प्रतिशत मानी, क्योंकि उन्होंने अपने नियोक्ता की तरफ से कोई टर्मिनेशन लेटर पेश नहीं किया था।
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हादसे में खान को कई जगह फ्रैक्चर हुए थे। डॉक्टरों ने उनकी स्थायी आंशिक विकलांगता 58 प्रतिशत और व्यावसायिक विकलांगता 100 प्रतिशत आंकी थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने सबूतों के आधार पर खान की कार्यात्मक विकलांगता 40 प्रतिशत मानी, क्योंकि उन्होंने अपने नियोक्ता की तरफ से कोई टर्मिनेशन लेटर पेश नहीं किया था।
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कंपनी की गलती भी उजागर हुई
ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि गोल्डन कैरिइंग कॉर्पोरेशन ने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया था, क्योंकि हादसे के समय उनका ड्राइवर भारी मालवाहक वाहन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता था।
यह फैसला न सिर्फ सड़क सुरक्षा के नियमों की अहमियत दिखाता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी और कानून दोनों के लिए भारी पड़ सकती है।
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