सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Thane MACT Orders Rs 13.85 Lakh Compensation to Family of Security Guard Killed on Duty

MACT: सड़क हादसे में मारे गए सुरक्षा गार्ड के परिवार को ₹13.85 लाख का मुआवजा, बीमा कंपनी की भूमिका पर फैसला

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 27 Oct 2025 09:37 AM IST
विज्ञापन
सार

मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने एक सड़क हादसे में मारे गए 53 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड के परिवार को 13.85 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

Thane MACT Orders Rs 13.85 Lakh Compensation to Family of Security Guard Killed on Duty
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने एक सड़क हादसे में मारे गए 53 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड के परिवार को 13.85 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।


हादसे के वक्त ड्यूटी पर था
यह हादसा 14 मई 2022 को ठाणे के वागले एस्टेट इलाके में हुआ था। मृतक कमलेश राममूरत सिंह उस समय एक निजी कंपनी के कंपाउंड में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पर थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


उसी दौरान ठाणे के एक अस्पताल की पिकअप ट्रक, जिसे लापरवाही और तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था, एक खड़ी वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिंह उस वैन और दीवार के बीच में दब गए। उन्हें गंभीर सिर की चोट लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

यह भी पढ़ें - Car Exports: भारत से यात्री वाहन निर्यात में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जानें किस कंपनी ने किया कितना निर्यात

CCTV फुटेज और चार्जशीट के आधार पर फैसला
MACT सदस्य आर. वी. मोहिते ने 10 अक्तूबर को दिए गए अपने फैसले में जांच अधिकारी द्वारा जब्त किए गए CCTV फुटेज और चार्जशीट पर भरोसा जताया।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि फुटेज में साफ दिखाई देता है कि टाटा पिकअप का ड्राइवर बहुत तेज और लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिसके चलते उसने मारुति सुजुकी इको वैन को जोरदार टक्कर मारी।

यह भी पढ़ें - Top-5 Premium EV: भारत में तेजी से बढ़ रही प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों की रेस, ये हैं टॉप-5 दमदार ईवी

बीमा कंपनी की भूमिका पर बड़ा फैसला
सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि ट्रक के मालिक ने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया था। ट्रक का ड्राइवर हादसे के वक्त वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता था।

फिर भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि पहले वह तीसरे पक्ष (मृतक के परिवार) को पूरा मुआवजा दे और उसके बाद यह रकम वाहन के मालिक या ड्राइवर से वसूल करे।

यह भी पढ़ें - BMW Car Fire: हाईएंड और अति-सुरक्षित गाड़ियों में भी क्यों लग जाती है आग? लग्जरी कारों में आग लगने के तकनीकी कारण 

परिवार को मिलेगी ब्याज समेत रकम
ट्रिब्यूनल ने कुल 13,85,400 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जिस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी शामिल होगा।

आदेश के मुताबिक, मृतक की पत्नी को 6.85 लाख रुपये, जबकि उनके दो बच्चों को 3.5 लाख-3.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

इसके अलावा, परिवार की सुरक्षा के लिए इस राशि का एक हिस्सा दो साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने का भी निर्देश दिया गया है। 

यह भी पढ़ें - Top 5 Affordable Bikes: भारत में रोजाना सफर के लिए टॉप-5 सस्ती और भरोसेमंद बाइक्स, जानें कीमत और फीचर्स 

यह भी पढ़ें - Car Insurance: क्या कम ड्राइव करने वालों के लिए कार बीमा का 'जितना चलाओ, उतना भरो' पॉलिसी सस्ता पड़ता है? जानें डिटेल्स 

यह भी पढ़ें - Bharat Taxi: अब ओला-उबर को टक्कर देगी देश की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस, दिल्ली में अगले महीने लॉन्च होगी पायलट सेवा, जानें पूरी डिटेल्स
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed