Bihar News : बिहार के चर्चित हथकटवा कांड के 11 दोषियों को उम्रकैद; जानिए, कब-क्या हुई थी वारदात
अपर लोक अभियोजक मोहम्मद तासिमुद्दीन ने बताया कि सभी अभियुक्तों की अग्रिम जमानत पटना हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 3 महीने में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की थी।
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शेखपुरा जिले में हथकटवा कांड के आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुना दिया है। कोर्ट इस मामले में 11 आरोपियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं इन्हें 50-50 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रविन्द्र कुमार की अदालत ने इस दिल दहला देने वाले घटना के मामले में 11 आरोपियों को सजा सुनाई है। इसके बाद सभी दोषियों को शेखुपरा जेल भेज दिया गया।
बताया जा रहा है कि 16 नवंबर 2023 का है, जब खेत पटवन को लेकर हुए विवाद में गांव के ही मनीष यादव और दानी यादव ने मिलकर बबलू यादव के दोनों हाथ काट दिए थे। आरोप है कि दोनों ने उसके कटे हुए हाथों को साथ ले जाकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उसका इलाज भी न हो सके। यह घटना इतनी विभत्स थी कि लोगों को 50 साल पुरानी "शोले फिल्म" की याद दिला दी, जिसमें गब्बर सिंह ने ठाकुर के दोनों हाथ काट लिए थे। इस मामले में कोर्ट ने पीड़ित के इलाज को लेकर विशेष निर्देश दिया है।
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13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था
घटना के बाद पीड़ित के परिजन राजेन्द्र प्रसाद यादव के बयान पर 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिनमें से 11 दोषियों को आज सजा सुनाई गई । जिसमें मनीष यादव, दानी यादव, अवधेश यादव, कुणाल यादव, धर्मवीर यादव, भोला यादव, जीवन यादव, अजय यादव, रविन्द्र यादव, रामदेव यादव, भुनेश्वर यादव शामिल है।
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