Bihar: बेटे के बर्थडे पर रची मौत की साजिश! पत्नी और प्रेमी ने उतारा पति को मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
दरभंगा की व्यवहार न्यायालय ने पति की हत्या के मामले में पत्नी संगीता देवी और उसके प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 21 जुलाई 2023 का है, जब सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव स्थित मुर्गी फॉर्म में बेटे का जन्मदिन मनाने पहुंचे रामकुमार साह की दोनों ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी।
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व्यवहार न्यायालय, दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने पति की हत्या के मामले में पत्नी संगीता देवी और उसके प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को भारतीय न्याय संहिता लागू होने से पहले के मामले में भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया। यह हत्या 21 जुलाई 2023 को सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव स्थित एक मुर्गी फॉर्म में बेटे के जन्मदिन के दौरान हुई थी।
बेटे का जन्मदिन मनाने पहुंचे पिता की कर दी गई हत्या
मामले के अनुसार, 21 जुलाई 2023 को सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव के मुर्गी फॉर्म में रामकुमार साह अपने बेटे का जन्मदिन मनाने पत्नी के पास पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी संगीता देवी और उसके प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी।
घटना के बाद मृतक के पिता रामाशीष साह ने सिमरी थाना में कांड संख्या 147/23 दर्ज कराई थी। अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद करीब तीन वर्ष पश्चात पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
मुर्गी फॉर्म में साथ काम करने के दौरान हुआ था प्रेम प्रसंग
जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी संगीता देवी कुंदन कुमार के मुर्गी फॉर्म में काम करती थी। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। बताया गया कि रामकुमार साह और संगीता देवी के पांच बच्चे हैं, लेकिन इसके बावजूद संगीता का कुंदन कुमार के साथ प्रेम प्रसंग जारी था।
पिता को मिली सूचना, मौके पर पहुंचने तक हो चुकी थी मौत
घटना की रात करीब 11 बजे मृतक के पिता रामाशीष साह को सूचना मिली कि उनके बेटे रामकुमार साह की पत्नी और उसका प्रेमी कुंदन कुमार उसकी पिटाई कर रहे हैं। सूचना मिलते ही वह अन्य लोगों के साथ मुर्गी फॉर्म पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दोनों मिलकर रामकुमार साह की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे।
गंभीर चोटों के कारण रामकुमार साह की मौत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनकी दोनों आंखें भी फोड़ दी थीं। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अभियोजन पक्ष ने पेश किए 10 गवाह
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 10 गवाहों की गवाही कराई। इन्हीं साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना।
24 जुलाई को दोषी करार, अब सुनाई गई उम्रकैद
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सिमरी थाना कांड संख्या 147/23 से जुड़े सत्रवाद संख्या 675/23 की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 24 जुलाई को कमरौली निवासी रामाशीष साह के पुत्र रामकुमार साह की निर्मम हत्या के मामले में पत्नी संगीता देवी और उसके प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया था।
सजा पर बहस के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक (एपीपी) दिलीप कुमार साह ने बताया कि गुरुवार को अदालत ने दोनों दोषियों की सजा की अवधि निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।