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बिहार क्राइम: हॉर्लिक्स में सल्फास मिलाकर पति की हत्या, पत्नी को उम्रकैद; शव बोरे में भरकर नाले में फेंका था

Wed, 30 Sep 2026 02:32 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 02:32 PM IST
सार

दरभंगा में हॉर्लिक्स में सल्फास मिलाकर पति अरविंद कुमार महतो की हत्या करने वाली पत्नी अनुप्रिया चौधरी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। हत्या के बाद उसने शव बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया था। सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत बना।

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Bihar News :Court sentenced wife killed  husband poisoning Horlinks
दरभंगा कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति अरविंद कुमार महतो की हॉर्लिक्स में जहर मिलाकर हत्या करने वाली पत्नी अनुप्रिया चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल 1 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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करीब चार साल पहले हुई इस हत्या के बाद आरोपी पत्नी ने पति के शव को बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया था। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में अनुप्रिया चौधरी बोरे में शव ले जाती हुई दिखाई दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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मामले में मृतक की बहन अलका भारती ने लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, 15-16 सितंबर 2022 को अनुप्रिया ने अपने पति अरविंद कुमार महतो को हॉर्लिक्स में सल्फास मिलाकर पिला दिया था। इसके बाद उनकी मौत हो गई। आरोपी ने शव को बोरे में बंद कर बाकरगंज सड़क पर फेंक दिया था।

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पुलिस जांच के दौरान एक अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इसमें अनुप्रिया चौधरी बोरे में शव ले जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

लोक अभियोजक अमरेंद्र झा ने बताया कि आरोपी अनुप्रिया चौधरी 16 सितंबर से न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 328 और 201 के तहत दोषी करार दिया था।

सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 328 के तहत पांच साल के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने तथा धारा 201 के तहत तीन साल के कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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