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Bihar: मास्टर प्लान की तैयारी, सीतापुरम टाउनशिप के लिए 33 गांवों जमीन की रजिस्ट्री पर रोक; सरकार का बड़ा फैसला
Mon, 06 Jul 2026 08:09 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीतामढ़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीतामढ़ी
Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jul 2026 08:09 AM IST
सार
सीतामढ़ी में प्रस्तावित सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए सरकार ने 33 गांव और कई वार्डों में 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और नए निर्माण पर रोक लगा दी है। यह कदम मास्टर प्लान तैयार करने और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सीतामढ़ी में बनने वाली सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने टाउनशिप के चिह्नित विशेष क्षेत्र का व्यवस्थित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए जमीन के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, भूमि के विकास और नए भवनों के निर्माण से संबंधित सभी कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगा।
33 गांव शामिल
विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9(7) और नियमावली 2014 के नियम-9(8) के तहत यह निर्णय लिया गया है। इस आदेश के दायरे में डूमरा, रीगा और परसौनी ब्लॉक के कुल 33 प्रशासनिक व राजस्व ग्राम (शहरी और ग्रामीण क्षेत्र) शामिल हैं। डूमरा ब्लॉक के पनौरा, लौहढ़िया, मनिहारी, रामपुर परोरी, खैरवा समेत कई गांव और सीतामढ़ी नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 से 8, 19, 20 व 21 इसके अंतर्गत आएंगे। वहीं रीगा ब्लॉक के पाकरी, सिमरी, भोरहा, सांखी, भवानीपुर, रामनगर और परसौनी ब्लॉक का देवा ग्राम भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेगा।
ये भी पढ़ें- Bihar News: भाजपा नेता को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, दहशत में परिवार; जांच में जुटी पुलिस
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भू-माफियाओं की मनमानी पर पूरी तरह रोक लगेगी
राज्यपाल के आदेश से विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मुख्य सचिव और बिहार भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण सहित सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। सरकार के इस कदम से क्षेत्र में अनियोजित निर्माण और भू-माफियाओं की मनमानी पर पूरी तरह रोक लगेगी, जिससे टाउनशिप का विकास एक सुव्यवस्थित रूप से हो सकेगा।
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33 गांव शामिल
विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9(7) और नियमावली 2014 के नियम-9(8) के तहत यह निर्णय लिया गया है। इस आदेश के दायरे में डूमरा, रीगा और परसौनी ब्लॉक के कुल 33 प्रशासनिक व राजस्व ग्राम (शहरी और ग्रामीण क्षेत्र) शामिल हैं। डूमरा ब्लॉक के पनौरा, लौहढ़िया, मनिहारी, रामपुर परोरी, खैरवा समेत कई गांव और सीतामढ़ी नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 से 8, 19, 20 व 21 इसके अंतर्गत आएंगे। वहीं रीगा ब्लॉक के पाकरी, सिमरी, भोरहा, सांखी, भवानीपुर, रामनगर और परसौनी ब्लॉक का देवा ग्राम भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेगा।
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भू-माफियाओं की मनमानी पर पूरी तरह रोक लगेगी
राज्यपाल के आदेश से विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मुख्य सचिव और बिहार भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण सहित सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। सरकार के इस कदम से क्षेत्र में अनियोजित निर्माण और भू-माफियाओं की मनमानी पर पूरी तरह रोक लगेगी, जिससे टाउनशिप का विकास एक सुव्यवस्थित रूप से हो सकेगा।