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NEET 2024: आज भी पेपरलीक केस के आरोपियों की नहीं मिली जमानत, अब दो जुलाई को कोर्ट में होगी सुनवाई

Tue, 25 Jun 2024 02:19 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Tue, 25 Jun 2024 02:19 PM IST
सार

Bihar 2024: नीट पेपरलीक केस मुख्य आरोपी नालंदा निवासी संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने संजीव मुखिया केस की सुनवाई करने की अगली तारीख 15 जुलाई को दी है।

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NEET 2024: Accused in alleged paper leak case not granted bail, now hearing will be held in court on July 2,
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पटना व्यवहार न्यायलय ने आज भी कथित पेपरलीक केस के 13 गिरफ्तार आरोपियों को जमानत नहीं मिली। इस केस की सुनवाई एडीजे 5 राजेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट में हुई। सरकारी वकील ने बताया कि कथित पेपर लीक केस अब सीबीआई के पास चला गया है। इसके बाद एडीजे 5 ने आदेश दिया कि ऑर्डर पेपर के साथ दें। इसके बाद इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में होगी। कोर्ट ने दो जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख दी है। 

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संजीव मुखिया के बेल पर 15 जुलाई को सुनवाई
इतना ही नहीं कथित पेपरलीक केस मुख्य आरोपी नालंदा निवासी संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने संजीव मुखिया केस की सुनवाई करने की अगली तारीख 15 जुलाई को दी है। यानी 15 जुलाई को ही पता चल पाएगा कि संजीव मुखिया जेल जाएंग या बेल पर बाहर रहेंगे। फिलहाल बिहार पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं दिल्ली से पहुंचे सीबीआई के अधिकारियों ने ईओयू के एडीजी के साथ मीटिंग की। इससे पहले टीम ने पटना एसएसपी राजीव मिश्रा से मुलाकात की थी। नीट पेपर लीक केस को सीबीआई पूरी तरह से टेकओवर कर चुकी है। 
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गिरफ्तार आरोपियों ने दायर की थी याचिका
बताया जा रहा है नीट यूजी पेपरलीक में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की ओर से जमानत के याचिका दायर की गई थी। 21 जून को पटना सिविल कोर्ट के एडीजे पांच राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत में होनी थी। इसी बीच पटना पुलिस अपूर्ण डायरी लेकर कोर्ट पहंच गई थी। अधिवक्ता ने बहस करने की कोशिश की लेकिन गेस्ट हाउस की पूर्ण डायरी लाने का आदेश दिया। बता दें ये वही गेस्ट हाउस है, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु और अनुराग यादव का नाम आया था। कोर्ट ने पुलिस को अगली सुनवाई में अपडेट डायरी लाने की बात कह सुनवाई को टाल दिया था। 

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