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Anil Ambani: एसबीआई की ओर से खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने पर अनिल अंबानी का कदम, गए सुप्रीम कोर्ट
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Mon, 01 Dec 2025 07:51 PM IST
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सार
Anil Ambani: उद्योगपति अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के फैसले को बरकरार रखा गया था। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।
अनिल अंबानी
- फोटो : PTI
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विस्तार
उद्योगपति अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के फैसले को बरकरार रखा गया था। इस मामले को अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है।
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उच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को एसबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि याचिका में कोई दम नहीं है। एसबीआई ने पिछले वर्ष इन खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में वर्गीकृत किया था तथा आरोप लगाया था कि इसके द्वारा दिए गए ऋण की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लेनदेन करके धन का दुरुपयोग किया गया।
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अंबानी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तर्क दिया कि बैंक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है, क्योंकि बैंक ने उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया। याचिका में दावा किया गया है कि कुछ दस्तावेज, जिनके आधार पर वर्गीकरण आदेश पारित किए गए थे, उन्हें शुरू में उपलब्ध नहीं कराए गए थे और छह महीने बाद ही उपलब्ध कराए गए।
बैंक ने इस वर्ष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में शिकायत दर्ज कराई, जिसने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अंबानी के आवास से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। सीबीआई ने कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा कथित गबन के कारण 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किए जाने के बाद शिकायत दर्ज की थी।
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