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Budget 2026: क्या पुरानी टैक्स रिजीम खत्म होने वाली है? जानिए वित्त मंत्री के एलानों का आपकी जेब पर क्या असर

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 02 Feb 2026 04:22 PM IST
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सार

Budget 2026 Income Tax Analysis: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में भी पुरानी टैक्स रिजीम को खत्म करने का फैसला क्यों नहीं लिया। आपको पुरानी टैक्स रिजीम में रहना चाहिए या नई रिजीम में शिफ्ट होना चाहिए? बजट के बाद आसान भाषा में समझें - करदाताओं के लिए 3.75 लाख रुपये की छूट का गणित, स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन पर टैक्स के नियमों की पूरी जानकारी। 

Budget 2026 Income Tax Slabs 2026-27 Old vs New Tax Regime Standard Deduction Salaried Employee Tax
केंद्रीय बजट - फोटो : amarujala.com
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विस्तार
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वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट ने मध्यम वर्ग और वेतनभोगी करदाताओं को निराश किया है। जहां एक तरफ महंगाई और ब्याज दरें बढ़ रही हैं, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया और न ही कोई नई छूट दी है। 72% करदाता नई रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं, इसके बावजूद पुरानी रिजीम को लेकर संशय बरकरार है। आइए, इस बजट के बाद आपके मन में उठ रहे टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभ नारायण सिंह से आसान भाषा में जानते हैं।

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सवाल: बजट 2026 में वेतनभोगी वर्ग को टैक्स में क्या राहत मिली है?

जवाब: सच कहा जाए तो मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों को इस बजट से कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। उम्मीद थी कि 'नई टैक्स रिजीम' को आकर्षक बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी, लेकिन वित्त मंत्री सीतारमण ने इसे जस का तस रखा है। यानी आपको मौजूदा ₹75,000 की छूट पर ही संतोष करना होगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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सवाल: 72% लोग नई रिजीम में आ चुके हैं, तो सरकार ने पुरानी रिजीम को खत्म क्यों नहीं किया?

जवाब: यह एक बड़ा सवाल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभ नारायण सिंह के अनुसार, सरकार के लिए पुरानी रिजीम को एक झटके में खत्म करना आसान नहीं है क्योंकि अभी भी एक बड़ा और प्रभावशाली वर्ग है जिसके लिए पुरानी रिजीम ही बेहतर है। सरकार का मानना है कि पुरानी रिजीम को बंद करने का एलान करने के बजाय, इसे समय के साथ खुद-ब-खुद खत्म होने दिया जाए। जब लोग खुद नई रिजीम को बेहतर मानकर उसे चुनेंगे, तो पुरानी व्यवस्था अपने आप अप्रासंगिक हो जाएगी।

सवाल: मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए नई रिजीम सही है या पुरानी? इसका गणित क्या है?

जवाब: इसका फैसला एक साधारण से गणित पर टिका है। विशेषज्ञों के अनुसार, 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों के लिए नई कर व्यवस्था निस्संदेह बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आपकी आय 20 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो आपको यह देखना होगा कि आप साल भर में कुल कितनी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 80C, 80D, एचआरए (एचआरए) और होम लोन ब्याज को मिलाकर 3.75 लाख रुपये से अधिक की कटौती का दावा कर सकते हैं, तो आपके लिए 'पुरानी रिजीम' में टैक्स कम बनेगा। ऐसे में आपके लिए पुरानी रिजीम अब भी नई टैक्स रिजीम से बेहतर है।



सवाल: क्या होम लोन की ईएमआई भरने वालों को कोई राहत मिली है?

जवाब: नहीं, यह घर खरीदारों के लिए एक झटके की तरह है। धारा 24(b) के तहत सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर ब्याज कटौती की सीमा पिछले कई वर्षों से 2 लाख रुपये पर स्थिर है। रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसे तीन लाख रुपये किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इसे नहीं बढ़ाया गया।

सवाल: अगर मेरी सैलरी 24 लाख रुपये है और मेरा अपना घर भी है, तो मुझे क्या चुनना चाहिए?

जवाब: अगर आप दूसरे शहर में नौकरी के कारण किराए पर रहते हैं और आपके पास होम लोन भी है, तो पुरानी रिजीम आपके लिए 'गेम-चेंजर' हो सकती है। उदाहरण के लिए, 24 लाख रुपये की आय पर नई रिजीम में आपको लगभग 4.1 लाख रुपये टैक्स देना होगा। वहीं, पुरानी रिजीम में अगर आप 1.5 लाख (80C), 2 लाख (होम लोन ब्याज) और 3.8 लाख रुपये का क्लेम करते हैं, तो आपका टैक्स घटकर 3.1 लाख रुपये रह जाएगा। यानी पुरानी रिजीम चुनने पर आपको सीधे 1 लाख रुपये की बचत होगी।

सवाल: क्या बचत खाते या एफडी के ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ी है?

जवाब: जी नहीं, छोटे बचतकर्ताओं को यहां भी निराशा हाथ लगी है। धारा 80TTA के तहत बचत खाते के ब्याज पर मिलने वाली 10,000 रुपये की छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लोगों को उम्मीद थी कि इसमें टर्म डिपॉजिट (सावधि जमा) को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर अन्य लोगों को एफडी ब्याज पर धारा 80 के तहत कोई छूट नहीं मिलती।

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