सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Delhi High Court: Former NSE chief Chitra Ramakrishna and Anand Subramaniam granted bail, know details

Delhi High Court: एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण व आनंद सुब्रमण्यम को जमानत, जानें डिटेल्स

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विवेक दास Updated Wed, 28 Sep 2022 05:58 PM IST
विज्ञापन
सार

Delhi High Court:  जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा कि वह एनएसई के दो पूर्व अधिकारियों को वैधानिक जमानत दे रहे हैं। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में हुई गड़बड़ी के इस मामले में मई 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Delhi High Court: Former NSE chief Chitra Ramakrishna and Anand Subramaniam granted bail, know details
आनंद सुब्रमण्यम और चित्रा रामकृष्ण - फोटो : social media

विस्तार
Follow Us

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सीबीआई  की ओर से जांच की जा रही को-लोकेशन घोटाला मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को जमानत दे दी है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा कि वह एनएसई के दो पूर्व अधिकारियों को वैधानिक जमानत दे रहे हैं। आदेश की विस्तृत प्रति का इंतजार है। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में हुई गड़बड़ी के इस मामले में मई 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सीबीआई इस मामले में मार्केट एक्सचेंजों के कंप्यूटर सर्वर से स्टॉक ब्रोकरों तक सूचना के कथित अनुचित प्रसार की जांच कर रही है। सुब्रमण्यम को इस मामले में 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद छह मार्च को इस मामले में सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण को भी गिरफ्तार कर लिया था।

विज्ञापन
loader
Trending Videos


इस मामले में सुब्रमण्यम की ओर से दायर जमानत याचिका पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट  में सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि मामले की  जांच ने स्थापित किया है कि सह-आरोपी रामकृष्ण ने एनएसई में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए सुब्रमण्यम को अवैध रूप से मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और मनमाने ढंग से और अनुपातहीन रूप से अपने लाभ में वृद्धि की। इसके अलावे उन्हें दोबारा से अपेक्षित अनुमोदन के बिना समूह संचालन अधिकारी के रूप में नामित कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मनी लाउंड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले में चित्रा रामकृष्ण की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। बता दें कि ईडी एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ के खिलाफ फोन टैपिंग प्रकरण से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले की जांच कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जसमीट सिंह ने चित्रा रामकृष्ण की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। रामकृष्ण की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्कता रेबेका जॉन ने पक्ष रखा। 

बता दें कि चित्रा रामकृष्ण को सीबीआई ने मई 2018 में दर्ज को-लोकेशन स्कैम मामले में बीते छह मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से चित्रा रामकृष्ण को आज ही जमानत मिली है। वहीं ईडी ने फोन टैपिंग केस में एनएसई की पूर्व प्रमुख को 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed