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EPFO: ईपीएफओ सदस्य अब यूपीआई से से निकाल सकेंगे भविष्य निधि, मंत्री बोले- परीक्षण पूरा

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 19 May 2026 06:55 PM IST
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सार

ईपीएफओ सदस्य अब यूपीआई के माध्यम से अपना भविष्य निधि पैसा सीधे बैंक खातों में निकाल सकेंगे। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इस सुविधा का परीक्षण पूरा हो गया है। ईपीएफओ व्हाट्सएप सेवाओं और मुकदमेबाजी में कमी जैसी कई पहल कर रहा है।

EPFO Members Can Now Withdraw Provident Fund Money Through UPI
ईपीएफओ - फोटो : amarujala.com
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विस्तार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य जल्द ही एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से अपना कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पैसा सीधे बैंक खातों में निकाल सकेंगे। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इस सुविधा का परीक्षण पूरा हो गया है। ईपीएफओ सेवा गुणवत्ता सुधारने को कई पहल कर रहा है।

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मंत्री ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि यूपीआई भुगतान गेटवे का उपयोग करके ईपीएफ निकालने की सुविधा का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। निकाली गई राशि सीधे सदस्य के बैंक खाते में जाएगी। सदस्य अपने बैंक खातों में हस्तांतरित करने के लिए पात्र ईपीएफ शेष देख सकेंगे। सुरक्षित हस्तांतरण के लिए वे अपने लिंक किए गए यूपीआई व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) का उपयोग कर पाएंगे। वर्तमान में, ईपीएफओ सदस्यों को पैसा निकालने के लिए दावा आवेदन करना पड़ता है, जो समय लेने वाला है।
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स्वतः निपटान प्रणाली के तहत, निकासी के दावे आवेदन दाखिल करने के तीन दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निपटाए जाते हैं। इस स्वतः निपटान प्रणाली की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। यह सदस्यों को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे उद्देश्यों के लिए तीन दिनों में ईपीएफ पैसा प्राप्त करने में मदद करता है।

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संदेश सेवा के माध्यम से सेवाएं

ईपीएफओ सदस्यों तक पहुंच बढ़ाने और सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए संदेश सेवा व्हाट्सएप का उपयोग कर रहा है। सदस्य ईपीएफओ के पंजीकृत व्हाट्सएप नंबर पर 'नमस्ते' टाइप करके बातचीत शुरू कर सकते हैं। सभी संचार स्थानीय भाषा में होंगे, जिससे सदस्यों को अपनी भाषा में ईपीएफओ से जुड़ने में सुविधा मिलेगी। सदस्यों को 24 घंटे पहुंच मिलेगी और स्वचालित प्रणालियां बार-बार आने वाले प्रश्नों को संभाल सकेंगी। यह सेवा एक महीने में शुरू होने की उम्मीद है।

मुकदमेबाजी में कमी

ईपीएफओ ने मुकदमेबाजी कम करने और लंबित मामलों को समय पर निपटाने के लिए केंद्रित मिशन-आधारित पहल की है। उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 को 4,936 से घटकर 31 मार्च 2026 को 2,646 हो गई है। कुल मुकदमेबाजी के मामले 1 अप्रैल 2025 को 31,036 से घटकर 1 अप्रैल 2026 को 27,639 हो गए हैं। 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों की संख्या 8,539 से घटकर 4,665 हो गई है। फरवरी-मार्च 2026 में केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरणों (सीजीआईटी) में लंबित मामलों के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाया गया।

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