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मुंबई: अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया जल्द, एनसीएलटी की मंजूरी
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
Published by: सुभाष कुमार
Updated Tue, 07 Dec 2021 04:43 AM IST
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सार
सुनवाई के दौरान प्रदीप नरहरि देशमुख और कपल कुमार वोहरा की एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बाद में आरबीआई के आवेदन को स्वीकार कर लिया।
कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने सोमवार को अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने की आरबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।
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सुनवाई के दौरान प्रदीप नरहरि देशमुख और कपल कुमार वोहरा की एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बाद में आरबीआई के आवेदन को स्वीकार कर लिया। केंद्रीय बैंक ने पिछले सप्ताह कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था।
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कंपनी पर 19,805 करोड़ से ज्यादा कर्ज
रिलायंस कैपिटल पर कर्जदाताओं का 19,805 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है। इनमें अधिकांश राशि ट्रस्टी विस्तारा आईटीसीएल इंडिया के तहत बॉन्ड माध्यम से है। कोलकाता के श्रेई समूह और दीवान हाउसिंग फाइनेंस के बाद रिलायंस कैपिटल दिवालिया समाधान प्रक्रिया में जाने वाली तीसरी एनबीएफसी है।
