Ambani: सैट ने सेबी की ओर से मुकेश अंबानी पर लगाए गए 25 करोड़ रुपये का जुर्माना रद्द किया, जानें पूरा मामला
Ambani: अप्रैल 2021 में सेबी ने अधिग्रहण नियमों के कथित उल्लंघन के लिए आरआईएल के वर्तमान व पूर्व प्रमोटरों जिनमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनकी मां, पत्नी, बच्चों, परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया है। अपीलीय न्यायाधिकरण के अनुसार, नियामक की ओर से जुर्माना लगाना कानून सही नहीं था और उसका मानना है कि अंबानी की ओर से नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था।
सेबी ने अप्रैल 2021 में लगाया था 25 करोड़ रुपये का जुर्माना
अप्रैल 2021 में सेबी ने अधिग्रहण नियमों के कथित उल्लंघन के लिए आरआईएल के वर्तमान व पूर्व प्रमोटरों जिनमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनकी मां, पत्नी, बच्चों, परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। अधिग्रहण नियमन का उल्लंघन आरआईएल की ओर से जनवरी 2000 में 38 इकाइयों को जारी किए गए 12 करोड़ रुपये के शेयरों से संबंधित है।
ये है पूरा मामला
नियामक के अनुसार उनपर आरोप था कि आरआईएल के प्रवर्तकों ने कुछ अन्य इकाइयों के साथ मिलकर 6.83 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जो प्रवर्तकों के लिए अधिग्रहण नियमों में निर्धारित पांच प्रतिशत की सीमा से अधिक है। सेबी के नियमों के मुताबिक अगर कोई प्रमोटर किसी वित्त वर्ष में 5 पर्सेंट से ज्यादा वोटिंग राइट्स हासिल करता है तो उसे शेयर खरीदने के लिए सार्वजनिक तौर पर घोषणा करनी होगी।

कमेंट
कमेंट X