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Ambani: सैट ने सेबी की ओर से मुकेश अंबानी पर लगाए गए 25 करोड़ रुपये का जुर्माना रद्द किया, जानें पूरा मामला

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 28 Jul 2023 03:20 PM IST
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सार

Ambani: अप्रैल 2021 में सेबी ने अधिग्रहण नियमों के कथित उल्लंघन के लिए आरआईएल के वर्तमान व पूर्व प्रमोटरों जिनमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनकी मां, पत्नी, बच्चों, परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

SAT sets aside SEBI penalty of Rs 25 crore on Mukesh Ambani: Report
मुकेश अंबानी - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया है। अपीलीय न्यायाधिकरण के अनुसार, नियामक की ओर से जुर्माना लगाना कानून सही नहीं था और उसका मानना है कि अंबानी की ओर से नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था।

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सेबी ने अप्रैल 2021 में लगाया था 25 करोड़ रुपये का जुर्माना

अप्रैल 2021 में सेबी ने अधिग्रहण नियमों के कथित उल्लंघन के लिए आरआईएल के वर्तमान व पूर्व प्रमोटरों जिनमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनकी मां, पत्नी, बच्चों, परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। अधिग्रहण नियमन का उल्लंघन आरआईएल की ओर से जनवरी 2000 में 38 इकाइयों को जारी किए गए 12 करोड़ रुपये  के शेयरों से संबंधित है।

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ये है पूरा मामला

नियामक के अनुसार उनपर आरोप था कि आरआईएल के प्रवर्तकों ने कुछ अन्य इकाइयों के साथ मिलकर 6.83 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जो प्रवर्तकों के लिए अधिग्रहण नियमों में निर्धारित पांच प्रतिशत की सीमा से अधिक है। सेबी के नियमों के मुताबिक अगर कोई प्रमोटर किसी वित्त वर्ष में 5 पर्सेंट से ज्यादा वोटिंग राइट्स हासिल करता है तो उसे शेयर खरीदने के लिए सार्वजनिक तौर पर घोषणा करनी होगी।

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