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How To Link PAN-Aadhaar: पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन करीब, नहीं किया तो उठाना पड़ेगा बड़ा नुकसान

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रिया दुबे Updated Tue, 23 Dec 2025 02:38 PM IST
सार

अगर पैन को तय समय तक आधार से लिंक नहीं किया गया, तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी वह वैध रहते हुए भी काम नहीं करेगा। ऐसे में टैक्स रिटर्न फाइल करना, बैंकिंग, लोन लेना, निवेश करना और कई वित्तीय लेनदेन मुश्किल हो जाएंगे, साथ ही ऊंची दर से TDS भी कट सकता है।

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The deadline for linking PAN and Aadhaar is near; failing to do so could result in significant losses
आधार और पैन - फोटो : AI
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विस्तार
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पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख अब नजदीक है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, अगर 1 जनवरी 2026 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। खास तौर पर जिन लोगों का आधार 1 अक्तूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है। समय पर लिंकिंग न होने की स्थिति में टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। पैन इनऑपरेटिव का सीधा मतलब है कि पैन कार्ड वैध होते हुए भी काम नहीं करेगा। यानी कानूनन पैन रहेगा, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

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क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंकिंग?

पैन इनऑपरेटिव होने पर पर्सनल लोन, होम लोन या कम ब्याज वाले कर्ज लेना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कई वित्तीय लेनदेन पर उच्च दर से टीडीएस कट सकता है, जिससे टैक्स बोझ बढ़ सकता है। बैंक खाते, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाओं में भी दिक्कतें आ सकती हैं।

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डेडलाइन चूकने पर लगेगा जुर्माना

अगर तय समयसीमा तक पैन-आधार लिंक नहीं किया गया, तो पैन को दोबारा सक्रिय कराने के लिए ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। यह राशि Income Tax e-Pay Tax सुविधा के माध्यम से जमा करनी होगी, इसके बाद ही लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होगी। पहले से देरी होने पर भी 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ सकती है।

डिटेल्स मैच न होने पर क्या करें?

  • कई मामलों में नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में अंतर के कारण लिंकिंग फेल हो जाती है। ऐसे में पहले जानकारी सही कराना जरूरी है।
  • PAN की जानकारी सुधारने के लिए Protean या UTIITSL की वेबसाइट के जरिए अपडेट किया जा सकता है।
  • Aadhaar से जुड़ी जानकारी सुधारने के लिए UIDAI की वेबसाइट पर अपडेट करें या UIDAI हेल्पडेस्क से संपर्क करें।
  • अगर इसके बाद भी लिंकिंग नहीं हो पाती है, तो अधिकृत पैन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लिंकिंग कराई जा सकती है। इसके लिए पैन, आधार और ₹1,000 शुल्क साथ ले जाना होगा।

ऑनलाइन कैसे करें पैन-आधार लिंक

  • टैक्सपेयर्स Income Tax e-Filing Portal पर जाकर 'Link Aadhaar' विकल्प चुन सकते हैं। 
  • पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए सत्यापन करना होगा। 
  • डेडलाइन के बाद लिंकिंग करने की स्थिति में पहले ₹1,000 का भुगतान करना जरूरी होगा।

लिंकिंग स्टेटस कैसे जांचें

पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए आयकर विभाग के पोर्टल पर संबंधित विकल्प चुनकर अपनी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद तुरंत पता चल जाएगा कि पैन और आधार लिंक हैं, लिंकिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग है या अब तक लिंक नहीं हुई है।

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