सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Gujarat government changes liquor rules for Gift City consumption; learn more

GIFT City New Liquor Rule: गुजरात सरकार बोली- गिफ्ट सिटी में शराब सेवन के नियमों में अहम बदलाव; जानिए सबकुछ

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर Published by: रिया दुबे Updated Tue, 23 Dec 2025 10:20 AM IST
विज्ञापन
सार

सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी सिटी) में शराब संबंधी नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत शराब के सेवन के लिए परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं। 

Gujarat government changes liquor rules for Gift City consumption; learn more
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब सेवन के नियमों में ढील दी है। बदलावों के अनुसार अब गुजरात या भारत के बाहर का कोई भी व्यक्ति नामित होटलों या रेस्तरां में पहचान पत्र दिखाकर शराब का सेवन कर सकता है। राज्य के गृह विभाग ने 20 दिसंबर को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इन परिवर्तनों की घोषणा की है।

Trending Videos

गुजरात में शराब को लेकर प्रतिबंध

गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। हालांकि, सरकार ने 2023 में गिफ्ट सिटी को छूट दी, जिसके तहत कुछ शर्तों के साथ केंद्रीय व्यावसायिक जिले में शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: What RBI Says On Growth: क्या वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत विकास पथ पर बना रहेगा? आरबीआई ने दिया जवाब

पिछली शर्तों को समाप्त किया गया

नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, कोई भी बाहरी व्यक्ति जो गुजरात का निवासी नहीं है या विदेशी नागरिक नहीं है, अब जीआईएफटी सिटी में निर्दिष्ट स्थानों पर अपना वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर शराब का सेवन कर सकता है। यह नया नियम पिछली शर्त को समाप्त करता है, जिसके तहत ऐसे बाहरी व्यक्तियों को अस्थायी परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी।

शराब सेवन के स्थान से संबंधित नियम में भी बदलाव

गृह विभाग द्वारा लाया गया एक और बदलाव शराब परोसने और सेवन करने के स्थान से संबंधित है। पहले, शराब का सेवन केवल गिफ्ट सिटी के भीतर शराब बेचने की अनुमति प्राप्त होटलों या रेस्तरां के निर्दिष्ट वाइन और डाइन क्षेत्रों में ही अनुमत था। अब लॉन, पूल के किनारे और छतों जैसे अन्य क्षेत्रों में भी शराब का सेवन किया जा सकता है। अधिसूचना के अनुसार, भोजन के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति को रेस्तरां के वाइन और डाइनिंग क्षेत्र में बैठने की अनुमति है।

अधिसूचना में कहा गया है कि गिफ्ट सिटी के जिन कर्मचारियों के पास शराब पीने का परमिट है, वे निर्धारित स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों की मेजबानी कर सकते हैं, और अतिथियों को अस्थायी परमिट प्राप्त होंगे बशर्ते कि मेजबान कर्मचारी उनके साथ हो।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed