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Nominee Rules: अगर आपका नॉमिनी पहले ही दुनिया छोड़ दे तो क्या होगा? जानें आपकी गाढ़ी कमाई पर किसका होगा अधिकार

Mon, 03 Aug 2026 05:29 AM IST
शिवम गर्ग बोनस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बोनस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Mon, 03 Aug 2026 05:29 AM IST
सार

बैंक खाता खोलते समय, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए या बीमा पॉलिसी खरीदते समय नॉमिनी बनाना आम बात है। लेकिन अगर वही नॉमिनी आपसे पहले ही दुनिया छोड़ दे तो क्या आपकी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी? यह सवाल अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि समय रहते नॉमिनी अपडेट नहीं करने पर आपके परिवार को बड़ी कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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What Happens If Your Nominee Dies Before You? Know the Rules and How to Protect Your Investments
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं या बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो नॉमिनी चुनना सबसे शुरुआती कामों में से एक होता है। लेकिन अधिकांश लोग एक ऐसी अनहोनी को अनदेखा कर देते हैं, जो किसी का भी गणित बिगाड़ सकती है, वह है नामांकित व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु।

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सबसे पहली बात, नॉमिनी के गुजर जाने से आपके निवेश का मालिकाना हक खत्म नहीं होता। आप जब तक जीवित हैं, अपनी संपत्ति के एकमात्र मालिक बने रहेंगे। आपको अपने शेयर, म्यूचुअल फंड या एफडी बेचने, भुनाने या नया निवेश करने का पूरा कानूनी अधिकार रहता है। लेकिन असली पेच आपके बाद शुरू होता है।
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नॉमिनी अपडेट करना क्यों जरूरी है?
यदि आप समय रहते नया नॉमिनी दर्ज नहीं कराते और कोई अनहोनी हो जाती है, तो वित्तीय संस्थानों के पास पैसा सौंपने के लिए कोई वैध रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपके कानूनी वारिसों को आपकी ही संपत्ति हासिल करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। उन्हें सक्सेशन सर्टिफिकेट, कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और वसीयत का प्रोबेट जैसे भारी-भरकम कानूनी दस्तावेज जुटाने होंगे। इस प्रक्रिया में वर्षों की देरी और बड़ा खर्च होना तय है।
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सेबी का नया राहत भरा ढांचा

  • राहत की बात यह है कि बाजार नियामक सेबी ने इस जटिलता को समझा है। सेबी ने 19 जून की बोर्ड बैठक में कम मूल्य वाले दावों के लिए क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग का नया ढांचा मंजूर किया है।
  • इससे किसी निवेशक की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों या जॉइंट होल्डर को प्रतिभूतियों का हस्तांतरण बिना किसी बड़ी कागजी परेशानी के तेजी से हो सकेगा। इसके विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी होंगे।

तुरंत करें यह काम
अधिकांश बैंक, डिमैट पार्टिसिपेंट और म्यूचुअल फंड हाउस अब ऑनलाइन नामांकन अपडेट करने की सुविधा देते हैं। इस प्रक्रिया में महज कुछ मिनट लगते हैं, जो आपके परिवार को भविष्य के बड़े झंझटों से बचा सकते हैं। शादी, बच्चे के जन्म या परिवार में किसी अनहोनी के बाद अपने सभी नामांकनों की समीक्षा जरूर करें।



हर निवेश में अलग से करें बदलाव
ध्यान रखें, एक बैंक खाते में नॉमिनी बदलने से आपके म्यूचुअल फंड या बीमा पॉलिसी का नॉमिनी अपने आप नहीं बदलता। हर वित्तीय संस्थान का रिकॉर्ड अलग होता है। इसलिए अपने सभी खातों, जैसे बैंक, एफडी, डिमैट, म्यूचुअल फंड और पीपीएफ की सूची बनाएं और प्रत्येक में व्यक्तिगत रूप से नया नॉमिनी अपडेट करें। आपकी एक छोटी-सी सतर्कता आपके अपनों का भविष्य आसान बना सकती है।

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