सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   EMI Moratorium facility can affect tax deduction on your home loan

EMI मोरेटोरियम अवधि की सुविधा लेने से होम लोन के टैक्स कटौती पर पड़ सकता है असर ?

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Sat, 27 Jun 2020 10:24 AM IST
विज्ञापन
EMI Moratorium facility can affect tax deduction on your home loan
home loan
विज्ञापन

हर तरह के लोन पर ईएमआई की किस्त को टालने की सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक ने दी हुई है। आपको बस मोरेटोरियम अवधि यानि कि किस्त टालने की अवधि में अतिरिक्त ब्याज देना होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि अगर आपने होम लोन पर ईएमआई मोरेटोरियम का विकल्प चुना है तो इससे आपके टैक्स कटौती पर असर पड़ सकता है।

Trending Videos



अगर आपने छह महीने यानि कि मार्च से अगस्त तक मोरेटोरियम अवधि की सुविधा ली है तो होम लोन पर मिलने वाले टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं तो उस साल के लिए मूलधन का दोबारा भुगतान कम हो जाएगा और टैक्स कटौती का लाभ कम हो जाएगा। हालांकि ब्याज पर मिलने वाला टैक्स बेनेफिट बरकरार रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


होम लोन के मूलधन भुगतान पर मिलने वाले टैक्स कटौती बेनेफिट पर असर
अगर आपने होम लोन के भुगतान पर ईएमआई मोरेटोरियम अवधि की सुविधा ली है तो आप ईएमआई नहीं भरेंगे, इसका मतलब आप उस अवधि के लिए मूलधन राशि भी नहीं देंगे। इसका असर यह पड़ेगा कि उस साल के लिए आप लोन की राशि देने पर मिलने वाले टैक्स कटौती का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि आपने राशि का भुगतान नहीं किया है।

एक व्यक्ति आयकर कानून के सेक्शन 80सी के तहत डेढ़ लाख रुपये के टैक्स कटौती का क्लेम कर सकता है। होम लोन की राशि का भुगतान करने पर आप सेक्शन 80सी के तहत टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं। सेक्शन के आधार पर आप केवल वास्तविक राशि पर ही कटौती का दावा कर सकते हैं। इसलिए मोरेटोरियम अवधि के लिए कटौती का लाभ क्लेम नहीं किया जा सकता।

इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपने 50 लाख रुपये का होम लोन लिया है, इस पर 20 साल के लिए आप आठ फीसदी की दर से ब्याज दे रहे हैं। अगर भुगतान करने का आपका यह पहला साल है तो 12 महीने के लिए भुगतान की राशि 1,05,683 रुपये होगी ।

अगर इसमें आपने मोरेटोरियम अवधि की सुविधा ली है तो आप 43,517 रुपये का भुगतान करेंगे, एक अनुमान के मुताबिक ईएमआई भुगतान अप्रैल महीने से शुरू हो रहा है और मोरेटोरियम अवधि खत्म होने के बाद ईएमआई नहीं बढ़ाई हैं तो आपको कटौती का लाभ उतना कम ही मिलेगा।

होम लोन के ब्याज भुगतान पर मिलने वाले टैक्स कटौती पर असर
कुछ कर्जदारों को मोरेटोरियम अवधि का लाभ लेने पर होम लोन पर ब्याज भुगतान करने पर मिलने वाले टैक्स कटौती पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रभावशाली हो सकता है। होम लोन पर ब्याज भुगतान करने पर आप सेक्शन 24(बी) के तहत दो लाख रुपये तक के टैक्स बेनेफिट का क्लेम कर सकते हैं। 

ऐसा जरूरी नहीं है कि मोरेटोरियम अवधि के दौरान आपको लोन पर ब्याज दर का भी भुगतान करना पड़े। आप उस वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकता है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि देय ब्याज कटौती के लिए माना जाएगा और उस राशि पर नहीं जो आप वास्तव में चुकाते हैं।

अगर टैक्स के नजरिए से देखेंगे तो ब्याज के संबंध में, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर मिलने वाली कटौती सेक्शन 24 (बी) के तहत निर्धारित सीमा के लिए उसी वित्तीय वर्ष में पूंजी पर देय किसी भी ब्याज की राशि के लिए उपलब्ध है।  

अगर आपने ब्याज पर देय कटौती की सीमा दो लाख रुपये को पार नहीं किया है तो मोरेटोरियम अवधि के दौरान आप ब्याज का भुगतान कर सकते हैं। याद रखें कि लोन के शुरुआती सालों में ब्याज ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा होता है। ऊपर समझाए गए उदाहरण में लोन पर पहले साल के लिए ब्याज की राशि 3,96,181 रुपये से लेकर 4,10,778 रुपये हो जाएगी। लेकिन इससे कटौती के लाभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 

अगर आपके लोन के भुगतान के कुछ ही साल रह गए हैं तो ब्याज की राशि कम होगी। ऐसे मामलों में ज्यादा ब्याज की राशि का मतलब है ज्यादा कटौती बेनेफिट लेना। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि टैक्स कटौती का लाभ तभी मिलता है जब ज्यादा ब्याज का भुगतान हो और लोन की ज्यादा अवधि बची हो, इससे ब्याज की लागत ज्यादा हो जाती है। मोरेटोरियम अवधि का फायदा उठाने के लिए ही लोन पर मिलने वाले टैक्स डिडक्शन पर असर ना डालें।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed