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Chandigarh: चंडीगढ़ के पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल की सीधी भर्ती में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण, नोटिफिकेशन लागू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jan 2026 03:00 AM IST
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सार
चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में समायोजित करने और उन्हें बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है। इससे पूर्व अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा, वहीं पुलिस विभाग को प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी युवा बल प्राप्त होगा।
अग्निवीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चंडीगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस विभाग में कांस्टेबल पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण लागू करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़ के निर्देशों पर बुधवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई।
केंद्र सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के निर्देशों के तहत चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव और वायरलेस) पदों पर होने वाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 20 प्रतिशत आरक्षण पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा। यह आरक्षण केवल उन्हीं पूर्व अग्निवीरों पर लागू होगा, जो चंडीगढ़ से संबंधित हैं।
चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में समायोजित करने और उन्हें बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है। इससे पूर्व अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा, वहीं पुलिस विभाग को प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी युवा बल प्राप्त होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में योग्य पूर्व अग्निवीर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसे में आरक्षित पदों को संबंधित अन्य श्रेणियों के योग्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा, ताकि भर्ती प्रक्रिया प्रभावित न हो और पद लंबे समय तक रिक्त न रहें।
गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस फैसले से युवाओं में अग्निवीर योजना के प्रति भरोसा बढ़ेगा और सेवा समाप्ति के बाद रोजगार की संभावनाएं मजबूत होंगी। यूटी प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को आगामी भर्तियों में इस आरक्षण प्रावधान को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही होने वाली कांस्टेबल भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को इसका लाभ मिलेगा।
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केंद्र सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के निर्देशों के तहत चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव और वायरलेस) पदों पर होने वाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 20 प्रतिशत आरक्षण पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा। यह आरक्षण केवल उन्हीं पूर्व अग्निवीरों पर लागू होगा, जो चंडीगढ़ से संबंधित हैं।
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चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में समायोजित करने और उन्हें बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है। इससे पूर्व अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा, वहीं पुलिस विभाग को प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी युवा बल प्राप्त होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में योग्य पूर्व अग्निवीर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसे में आरक्षित पदों को संबंधित अन्य श्रेणियों के योग्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा, ताकि भर्ती प्रक्रिया प्रभावित न हो और पद लंबे समय तक रिक्त न रहें।
पुलिस फोर्स होगी मजबूत
प्रशासन का मानना है कि अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को पुलिस बल में शामिल करने से कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये युवा पहले से ही सैन्य अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, टीमवर्क और आपात स्थितियों से निपटने का अनुभव रखते हैं जो पुलिस सेवा के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस फैसले से युवाओं में अग्निवीर योजना के प्रति भरोसा बढ़ेगा और सेवा समाप्ति के बाद रोजगार की संभावनाएं मजबूत होंगी। यूटी प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को आगामी भर्तियों में इस आरक्षण प्रावधान को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही होने वाली कांस्टेबल भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को इसका लाभ मिलेगा।
