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Chandigarh News: 18 जुलाई को ड्रॉ से होगा वेंडिंग साइटों का आवंटन

Sat, 11 Jul 2026 02:26 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jul 2026 02:26 AM IST
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Allocation of vending sites to be held via a draw on July 18.
चंडीगढ़। टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्ट्रीट वेंडरों को वेंडिंग साइटों के आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। पात्र नॉन एसेंशियल स्ट्रीट (एनईएसपी) वेंडरों को 18 जुलाई को सेक्टर-17 स्थित नगर निगम कार्यालय में सुबह 11 बजे पारदर्शी ड्रॉ के माध्यम से नई साइटों का आवंटन किया जाएगा। जिन पात्र वेंडरों की पहले आवंटित साइटें अभी तक खाली हैं, उन्हें उनकी पुरानी साइटें ही वापस दी जाएंगी। यह फैसला शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त एवं टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
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बैठक में निगम अधिकारियों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों, टीवीसी सदस्यों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान शहर की स्ट्रीट वेंडिंग व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कमेटी ने सभी वेंडिंग जोन और मॉडल वेंडिंग जोन का संयुक्त सर्वे कराने का भी फैसला किया। इस सर्वे में स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधि, मार्केट एसोसिएशन, आर्किटेक्चर विभाग, नगर निगम और टीवीसी के सदस्य शामिल होंगे। सर्वे के दौरान प्रत्येक वेंडिंग साइट की उपयोगिता, उपलब्ध स्थान, यातायात व्यवस्था और बेहतर प्लानिंग का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर आगे के विकास कार्य और भविष्य के आवंटन की प्रक्रिया तय की जाएगी।
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बैठक में सभी वेंडिंग जोन में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। कमेटी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक वेंडिंग जोन में स्ट्रीट लाइट, पेयजल, साइटों की स्पष्ट मार्किंग, सार्वजनिक शौचालय और सीसीटीवी कैमरों जैसी सुविधाएं तय समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएं। आयुक्त अमित कुमार ने स्पष्ट किया कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी मिलने पर संबंधित नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट निर्देशों का होगा पाली

इसके अलावा वेंडिंग जोन तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्थानों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे और इन स्थानों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए ऐसी पारदर्शी, व्यवस्थित और सुरक्षित स्ट्रीट वेंडिंग व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे एक ओर स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका सुरक्षित रहे, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों, स्थानीय निवासियों और आम नागरिकों के हितों का भी पूरा संतुलन बना रहे।
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