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चंडीगढ़ में MBA छात्रा हत्याकांड: 15 साल का इंतजार खत्म, हत्यारा मोनू दोषी करार... दुष्कर्म के बाद की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:57 PM IST
सार
15 साल पुराने बहुचर्चित एमबीए छात्रा हत्याकांड मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत ने आरोपी मोनू को हत्यारा मानते हुए दोषी करार दिया। दोषी की सजा पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा।
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Chandigarh district court
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चंडीगढ़ में 15 साल पहले सेक्टर-38 में एमबीए छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी मोनू को जिला अदालत ने वीरवार को दोषी करार दिया है। हालांकि उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रखा गया है और अब शुक्रवार को दोषी को सजा सुनाई जाएगी।
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इससे पहले जिला अदालत ने बहुचर्चित एमबीए छात्रा हत्याकांड में बुधवार को आरोपी को पेश न किए जाने के कारण सुनवाई टल गई। किसानों की महापंचायत और पंजाब विश्वविद्यालय आंदोलन को लेकर पुलिस व्यस्त थी, जिसके चलते आरोपी मोनू कुमार को अदालत नहीं लाया जा सका।
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बीते 20 नवंबर को दुष्कर्म और हत्या से जुड़े इस केस की पूरी बहस हो चुकी थी। अदालत ने 26 नवंबर की तारीख तय की थी। यह मामला वर्ष 2010 का है। सेक्टर-38 में 21 वर्षीय एमबीए छात्रा का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम में सामने आया था कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस कई वर्षों तक सुराग तलाशती रही लेकिन आरोपी की पहचान नहीं हो सकी। पिछले वर्ष पुलिस ने डड्डूमाजरा के पास शाहपुर कॉलोनी के रहने वाले मोनू कुमार को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि आरोपी करीब 14 साल तक कानून से बचता रहा। जांच में यह भी सामने आया कि मोनू दो अन्य महिलाओं की हत्या में भी शामिल था। उन मामलों की सुनवाई भी जिला अदालत में जारी है।